सतना रेप और मर्डर केस : SC ने मौत की सजा को उम्रकैद में बदला

Satna rape case SC commutes death sentence to life imprisonment
सतना रेप और मर्डर केस : SC ने मौत की सजा को उम्रकैद में बदला
सतना रेप और मर्डर केस : SC ने मौत की सजा को उम्रकैद में बदला

डिजिटल डेस्क, दिल्ली मध्यप्रदेश के सतना में पांच वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के आरोपी सचिन सिंगरहा की फांसी की सजा सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद में बदल दी है। आरोपी सचिन अब 25 साल जेल में ही रहेगा। उससे पहले उसे रिहा नहीं किया जाएगा। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने 2016 में सचिन को फांसी की सजा सुनाई थी। आरोपी ने मप्र हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। 

वर्ष 2016 में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर याचिका में कहा कि हाईकोर्ट द्वारा फांसी की सजा के फैसले को चुनौती देने के लिए उसे कानूनन मिलने वाला समय नहीं दिया गया। उसका 30 मार्च को डेथ वारंट जारी कर दिया गया। बता दें सचिन सिंगरहा पर पांच वर्ष की मासूम के साथ रेप और हत्या का आरोप है। 

दरअसल 23 फरवरी 2015 को मृतक का भाई उसे स्कूल लेकर जा रहा था। रास्ते में उसकी मुलाकात गांव का ही मैजिक चालक सचिन सिंगरहा से हो गई। मृतक के भाई ने सचिन के वाहन में उसे बैठाया और स्कूल पहुंचाने के लिए कहकर घर आ गया, परंतु सचिन ने बच्ची को स्कूल नहीं छोड़ा। उसके साथ दुष्कर्म कर गला घोंटकर हत्या कर दी। 

Created On :   12 March 2019 7:20 AM GMT

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