मुंबई ओशिवारा में नाबालिग को शराब परोसने पर बार प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज

मुंबई ओशिवारा में नाबालिग को शराब परोसने पर बार प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज
ओशिवारा पुलिस ने लोखंडवाला स्थित हॉप्स किचन एंड बार के मैनेजर और स्टाफ के खिलाफ नाबालिग लड़की को शराब परोसने के आरोप में मामला दर्ज किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई तब की जब 15 वर्षीय लड़की और उसकी 21 वर्षीय सहेली शराब पीने के बाद गंभीर रूप से बीमार हो गईं और उन्हें कूपर अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।

मुंबई, 19 अक्टूबर (आईएएनएस)। ओशिवारा पुलिस ने लोखंडवाला स्थित हॉप्स किचन एंड बार के मैनेजर और स्टाफ के खिलाफ नाबालिग लड़की को शराब परोसने के आरोप में मामला दर्ज किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई तब की जब 15 वर्षीय लड़की और उसकी 21 वर्षीय सहेली शराब पीने के बाद गंभीर रूप से बीमार हो गईं और उन्हें कूपर अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।

पुलिस के अनुसार, रविवार रात ओशिवारा पुलिस स्टेशन को कूपर अस्पताल से सूचना मिली कि दो युवतियों को अत्यधिक शराब सेवन के बाद आईसीयू में भर्ती किया गया है। बताया गया कि दोनों को उल्टियाँ हो रही थीं और उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। जानकारी मिलने पर पुलिस अधिकारी तुरंत अस्पताल पहुंचे और पूछताछ शुरू की। जांच में पता चला कि नाबालिग लड़की गोरेगांव ईस्ट की रहने वाली है, जबकि उसकी 21 वर्षीय सहेली एक जिम में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करती है और गोरेगांव वेस्ट में रहती है।

दोनों युवतियों के बयान में सामने आया कि रात करीब 9 बजे उन्होंने पार्टी करने का फैसला किया और अपने दो पुरुष मित्रों को बुलाया। चारों लोग मिलकर लोकलंधवाला स्थित हॉप्स किचन एंड बार पहुंचे। वहां उन्होंने बीयर ऑर्डर की। बताया जा रहा है कि 15 वर्षीय लड़की ने आधा गिलास बीयर पीने के बाद सॉफ्ट ड्रिंक लेना शुरू किया।

डिनर के बाद सभी ने बिल चुकाया और अपने-अपने घरों के लिए निकल पड़े। लौटते समय नाबालिग लड़की को ऑटो में चक्कर आने लगे और उसने उल्टियां करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उसकी 21 वर्षीय सहेली की भी तबीयत बिगड़ गई। दोनों के दोस्तों ने तुरंत उन्हें कूपर अस्पताल पहुंचाया, जहां उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया और पुलिस को जानकारी दी।

पुलिस जांच में यह स्पष्ट हुआ कि बार प्रबंधन ने नाबालिग को शराब परोसी थी, जो कानून का गंभीर उल्लंघन है। इस पर कार्रवाई करते हुए ओशिवारा पुलिस ने हॉप्स किचन एंड बार के मैनेजर और स्टाफ के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में महाराष्ट्र प्रोहिबिशन एक्ट की धारा 66 और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 77 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। आगे की जांच जारी है।

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Created On :   19 Oct 2025 7:26 PM IST

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