एमपीसीए अध्यक्ष ने इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों के साथ छेड़छाड़ की घटना पर दुख जताया
इंदौर, 25 अक्टूबर (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ (एमपीसीए) के अध्यक्ष महानआर्यमन सिंधिया ने इंदौर में दो ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों के साथ हुई छेड़छाड़ की दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर दुख जताया है।
महानआर्यमन सिंधिया ने एक्स पर लिखा, "इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की दो खिलाड़ियों के साथ हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना से मैं बेहद व्यथित, स्तब्ध और दुखी हूं। किसी भी महिला को इस तरह के अनुचित व्यवहार का सामना नहीं करना चाहिए। हमारी गहरी संवेदनाएं प्रभावित खिलाड़ियों के साथ हैं। यह घटना न केवल खिलाड़ियों के लिए, बल्कि पूरे खेल जगत और हमारे राज्य व शहर के लिए भी बेहद दर्दनाक है। पूरा मध्य प्रदेश, खासकर इंदौर, हमेशा से अपने मेहमानों के सम्मान और सुरक्षा के लिए जाना जाता रहा है। एक व्यक्ति के अनुचित आचरण ने इस प्रतिष्ठित छवि को आघात पहुंचाया है, जिससे हम सभी बेहद दुखी हैं।"
उन्होंने कहा, "हम स्थानीय प्रशासन और पुलिस द्वारा की गई त्वरित और सख्त कार्रवाई की सराहना करते हैं, जिन्होंने आरोपियों की तुरंत पहचान की और उन्हें गिरफ्तार किया। एमपीसीए इस कठिन समय में प्रभावित खिलाड़ियों और ऑस्ट्रेलियाई टीम के साथ पूरी एकजुटता से खड़ा है और जांच एजेंसियों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।"
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ विश्व कप मुकाबले के लिए मध्य प्रदेश के इंदौर में मौजूद ऑस्ट्रेलियाई टीम की दो सदस्यों के साथ एक बाइक सवार ने गलत हरकत की। बाइक सवार ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों को गलत तरीके से छुआ। घटना तब घटी जब क्रिकेटर टीम होटल के पास स्थित एक कैफे जा रही थीं। इस घटना ने खेल जगत को झकझोर कर रख दिया है।
पुलिस के अनुसार, घटना सुबह करीब 11 बजे खजराना रोड के पास हुई। अकील खान नाम के संदिग्ध ने कथित तौर पर अपनी मोटरसाइकिल से दो खिलाड़ियों का पीछा किया, उनमें से एक को अनुचित तरीके से छुआ और फिर घटनास्थल से भाग गया। ऑस्ट्रेलियाई टीम के सुरक्षा अधिकारी डैनी सिमंस और स्थानीय पुलिस के बीच त्वरित सहयोग से जांच में तेजी आई। सीसीटीवी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और होटल रिकॉर्ड की मदद से 24 घंटे के भीतर संदिग्ध का पता लगाकर उसे पकड़ लिया गया।
जानकारी मिलने के बाद, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने दोनों खिलाड़ियों से बात की, उनके बयान दर्ज किए, और एमआईजी पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 74 (महिला की गरिमा भंग करने के लिए आपराधिक बल का प्रयोग) और धारा 78 (पीछा करना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की।
मध्य प्रदेश पुलिस ने पुष्टि की है कि मोटरसाइकिल का नंबर रिकॉर्ड करने वाले एक राहगीर ने अपराधी की पहचान करने में अहम भूमिका निभाई। संदिग्ध की गाड़ी और उसका हुलिया गवाहों द्वारा दिए गए विवरण से मेल खाता था। मामले में आगे की जांच जारी है।
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Created On :   25 Oct 2025 4:47 PM IST












