एयर इंडिया विमान हादसा मृतक कैप्टन सुमित सभरवाल के पिता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने डीजीसीए को जारी किया नोटिस
नई दिल्ली, 7 नवंबर (आईएएनएस)। जून में हुए भीषण विमान हादसे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) से जवाब तलब किया है। यह नोटिस दिवंगत पायलट कैप्टन सुमित सभरवाल के पिता पुष्करराज सभरवाल की याचिका पर शुक्रवार को जारी किया गया।
याचिकाकर्ता ने किसी रिटायर्ड जज की निगरानी में इस हादसे की निष्पक्ष, पारदर्शी और नई जांच की मांग की है।
याचिका में कहा गया है कि एयर इंडिया के इस विमान हादसे की प्रारंभिक जांच निष्पक्ष नहीं रही। तकनीकी खामियों और संभावित यांत्रिक खराबियों को नजरअंदाज करते हुए सारा दोष पायलटों पर मढ़ने की कोशिश की गई है, जबकि वे अब अपना बचाव भी नहीं कर सकते।
पिता का कहना है कि हादसे का कारण इलेक्ट्रिकल या डिजिटल खराबी थी, लेकिन अधिकारियों ने इसे उनके बेटे की आत्महत्या या लापरवाही के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की।
सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि यह हादसा अत्यंत दुखद है और अदालत इस मामले की गंभीरता को समझती है। उन्होंने मृतक पायलट के पिता से कहा कि आपको यह बोझ नहीं उठाना चाहिए कि आपके बेटे को दोषी ठहराया जा रहा है। कोई भी उन्हें किसी बात के लिए दोष नहीं दे सकता।
अदालत ने कहा कि हादसे की पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) को नोटिस जारी कर 10 नवंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
गौरतलब है कि 12 जून को एयर इंडिया की फ्लाइट एआई-171 अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना हुई, लेकिन उड़ान भरने के तुरंत बाद क्रैश हो गई थी। विमान का मलबा एक मेडिकल कॉलेज की इमारत पर गिरा, जिससे वहां भी काफी नुकसान हुआ। इस विमान हादसे में 250 से अधिक लोगों की जान चली गई थी, जिसमें यात्री, केबिन क्रू और कई अन्य लोग शामिल थे।
अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|
Created On :   7 Nov 2025 5:26 PM IST












