देश में नई श्रम संहिताएं लागू होने पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने श्रमिकों को दी शुभकामनाएं

देश में नई श्रम संहिताएं लागू होने पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने श्रमिकों को दी शुभकामनाएं
केंद्र सरकार की ओर से शुक्रवार को एक ऐतिहासिक निर्णय के तहत चार श्रम संहिताओं, वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्‍यवसायिक सुरक्षा, स्‍वास्‍थ्‍य और कार्य शर्त संहिता 2020 को लागू करने की घोषणा की है। इसे 29 मौजूदा श्रम कानूनों की जगह लागू किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश में नई श्रम संहिताओं के लागू होने पर सभी श्रमिक जनों को शुभकामनाएं दी हैं।

नई दिल्ली, 21 नवंबर (आईएएनएस)। केंद्र सरकार की ओर से शुक्रवार को एक ऐतिहासिक निर्णय के तहत चार श्रम संहिताओं, वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्‍यवसायिक सुरक्षा, स्‍वास्‍थ्‍य और कार्य शर्त संहिता 2020 को लागू करने की घोषणा की है। इसे 29 मौजूदा श्रम कानूनों की जगह लागू किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश में नई श्रम संहिताओं के लागू होने पर सभी श्रमिक जनों को शुभकामनाएं दी हैं।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश में नई श्रम संहिताओं के लागू होने पर सभी श्रमिक जनों को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि देश के सभी श्रमिक जनों को नई श्रम संहिताओं के देश भर में लागू किए जाने की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनीं ये संहिताएं श्रम कानूनों के इतिहास का सबसे बड़ा रिफॉर्म हैं।

उन्होंने कहा कि श्रमिकों को न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा, महिला श्रमिकों को समान अवसर की गारंटी और गिग और असंगठित श्रमिकों को कानूनी पहचान देने वाली ये संहिताएं श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार लाएंगी। साथ ही, विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण को भी गति देकर दुनिया के श्रम कानूनों के लिए रोल मॉडल बनेंगी। इन ऐतिहासिक संहिताओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार।

बता दें कि श्रम सुधारों के बाद, सभी कामगारों को नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य कर दिया गया है। लिखित सबूत के साथ कामगारों को पारदर्शिता, रोजगार गारंटी और पक्का रोजगार होगा। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों सहित सभी कामगारों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज दी जाएगी। सभी कामगारों को पीएफ, ईएसआईसी, बीमा और दूसरे सामाजिक सुरक्षा लाभ उपलब्ध करवाए जाएंगे।

वेतन संहिता, 2019 के तहत, सभी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन भुगतान पाने का कानूनी अधिकार होगा। नियोक्ताओं को 40 वर्ष से अधिक उम्र के सभी कर्मचारियों की सालाना मुफ्त स्वास्थ्य जांच करानी होगी।

श्रम सुधारों के साथ सरकार ने नियोक्ताओं के लिए समय पर वेतन देना अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा, महिलाओं को सभी जगहों पर सभी तरह के काम करने की अनुमति होगी, बशर्ते उनकी सहमति हो और जरूरी सुरक्षा उपाय किए गए हों। नए सुधारों के साथ ईएसआईसी कवरेज और इसके लाभ पूरे देश में बढ़ाए गए हैं। 10 से कम कर्मचारियों वाली जगहों के लिए यह स्वैच्छिक है और खतरनाक कामों में लगे एक भी कर्मचारी वाली जगहों के लिए यह अनिवार्य है।

नए सुधारों के साथ अनुपालन का बोझ कम करते हुए अब सिंगल रजिस्ट्रेशन, पैन-इंडिया सिंगल लाइसेंस और सिंगल रिटर्न का नियम पेश किया गया है।

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Created On :   21 Nov 2025 10:48 PM IST

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