रांची में नाबालिग से गैंगरेप मामले में प्रेमी सहित चार युवकों को आजीवन कारावास

रांची में नाबालिग से गैंगरेप मामले में प्रेमी सहित चार युवकों को आजीवन कारावास
रांची के पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में उसके प्रेमी सहित चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने इन सभी को 20 नवंबर को दोषी करार दिया था। सोमवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। जिन दोषियों को सजा सुनाई गई है, उनमें दीपक कुमार, नितेश कुमार, बंटी तिर्की और गोपाल कोइरी शामिल हैं। एक अन्य आरोपी नाबालिग है, जिसका मामला बाल न्यायालय में चल रहा है।

रांची, 24 नवंबर (आईएएनएस)। रांची के पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में उसके प्रेमी सहित चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने इन सभी को 20 नवंबर को दोषी करार दिया था। सोमवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। जिन दोषियों को सजा सुनाई गई है, उनमें दीपक कुमार, नितेश कुमार, बंटी तिर्की और गोपाल कोइरी शामिल हैं। एक अन्य आरोपी नाबालिग है, जिसका मामला बाल न्यायालय में चल रहा है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता और मुख्य आरोपी दीपक कुमार एक-दूसरे को पहले से जानते थे। 2 अक्टूबर 2023 को दीपक ने उसे मिलने के लिए धुर्वा डैम बुलाया और वहां से खूंटी रोड स्थित डियर पार्क ले गया। अभियोजन के अनुसार, उसी दौरान दीपक ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। इसके बाद उसने अपने अन्य दोस्तों नितेश, बंटी, गोपाल एवं एक अन्य को वहां बुलाया। सभी ने मिलकर उसे रांची से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित दशम फॉल ले जाने का दबाव बनाया। वहां सभी ने उसके साथ दुष्कर्म किया।

पीड़िता ने बताया कि पूरे घटनाक्रम के दौरान वह भयभीत थी और विरोध करने पर आरोपियों ने उसे धमकाया। अगले दिन 3 अक्टूबर को दीपक उसे धुर्वा डैम के पास छोड़कर फरार हो गया। घर पहुंचने के बाद पीड़िता ने परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी, जिसके बाद धुर्वा-हटिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई।

शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी बालिग आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। पुलिस की ओर से जांच के दौरान घटनास्थलों की पुष्टि, पीड़िता का बयान, मेडिकल रिपोर्ट और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट अदालत में दाखिल की गई।

विशेष अदालत ने सभी उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहियों को सही पाया और चारों आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने कहा कि नाबालिग के साथ ऐसा अपराध समाज के लिए अत्यंत चिंताजनक है और कठोर दंड ही पीड़िता को न्याय दिला सकता है।

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Created On :   24 Nov 2025 6:48 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story