दिल्ली ब्लास्ट केस अदालत ने आमिर राशिद अली को 10 दिन की एनआईए हिरासत में भेजा
नई दिल्ली, 17 नवंबर (आईएएनएस)। दिल्ली की अदालत ने कार ब्लास्ट मामले में ड्राइवर उमर मोहम्मद उर्फ उमर उर नबी के सहयोगी आमिर राशिद अली को 10 दिन की एनआईए हिरासत में भेजा है। आमिर को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने रविवार को दिल्ली से गिरफ्तार किया था।
एनआईए ने सोमवार को दिल्ली की अदालत में आमिर राशिद अली को पेश किया और उसकी कस्टडी मांगी। इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने एनआईए को 10 दिन की कस्टडी सौंपी। आमिर राशिद अली से पूछताछ के दौरान एनआईए को कई अहम कड़ियों को जोड़ने में मदद मिल सकती है।
आमिर राशिद अली जम्मू-कश्मीर के पंपोर के संबूरा का रहने वाला है। सूत्रों के अनुसार, एनआईए की जांच से पता चला है कि आमिर ने उमर उन नबी के साथ मिलकर आतंकी हमला करने की साजिश रची थी। एक बयान में कहा गया, "आमिर कार की खरीद में मदद करने के लिए दिल्ली आया था, जिसमें विस्फोट हुआ था।"
इस आतंकी हमले की जांच के सिलसिले में एनआईए को आमिर की गिरफ्तारी के रूप में सफलता मिली। एनआईए ने दिल्ली पुलिस से मामला अपने हाथ में लेने के बाद व्यापक तलाशी अभियान चलाया था।
दिल्ली में लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए कार ब्लास्ट में कम से कम 12 लोग मारे गए थे, जबकि कई लोग बुरी तरह घायल हुए। यह ब्लास्ट फरीदाबाद में आतंकी मॉड्यूल के खुलासे के कुछ घंटे बाद हुआ था, जिसमें डॉक्टर मुजम्मिल और शाहीन समेत सात लोगों को आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
कार ब्लास्ट में शामिल उमर का भी फरीदाबाद के आतंकी मॉड्यूल से कनेक्शन सामने आया था। इसके बाद सरकार ने दिल्ली कार ब्लास्ट को आतंकी हमला करार देते हुए जांच एनआईए को सौंपी थी। जांच एजेंसी इस मामले में 70 से अधिक लोगों से पूछताछ कर चुकी है। इसके अलावा, अन्य लोगों से पूछताछ और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एनआईए की कार्रवाई जारी है।
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Created On :   17 Nov 2025 1:11 PM IST












