व्यापार: जीएसटी 2.0 से जीवाश्म ईंधन के उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों को होगा लाभ

जीएसटी 2.0 से जीवाश्म ईंधन के उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों को होगा लाभ
कोयला मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी एक बयान के अनुसार, जीएसटी 2.0 सुधारों से कोयला क्षेत्र के टैक्स स्ट्रक्चर में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, जिससे जीवाश्म ईंधन के उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों को लाभ होगा।

नई दिल्ली, 22 सितंबर (आईएएनएस)। कोयला मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी एक बयान के अनुसार, जीएसटी 2.0 सुधारों से कोयला क्षेत्र के टैक्स स्ट्रक्चर में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, जिससे जीवाश्म ईंधन के उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों को लाभ होगा।

56वीं जीएसटी परिषद बैठक के प्रमुख निर्णयों के अनुसार, कोयले पर पहले लगाए गए 400 रुपए प्रति टन क्षतिपूर्ति उपकर को हटा दिया गया है।

इसके अलावा, कोयले पर जीएसटी दर को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है।

मंत्रालय के अनुसार, कोयला मूल्य निर्धारण और बिजली क्षेत्र पर नए सुधार का प्रभाव कुल टैक्स भार में कमी के रूप में सामने आया है, क्योंकि जी6 से जी17 कोल ग्रेड्स में 13.40 रुपए प्रति टन से लेकर 329.61 रुपए प्रति टन तक की कमी देखी गई है। बिजली क्षेत्र के लिए औसत कमी लगभग 260 प्रति टन है, जो उत्पादन लागत में 17-18 पैसे प्रति किलोवाट घंटा की कमी दर्शाती है।

कोल ग्रेड्स में टैक्स भार को रेशनलाइज करने से न्यायसंगत व्यवहार सुनिश्चित होता है।

मंत्रालय ने उदाहरण देते हुए बताया कि कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा सबसे अधिक मात्रा में उत्पादित जी-11 नॉन-कोकिंग कोयले पर कर भार 65.85 प्रतिशत था, जबकि जी2 कोयले पर यह 35.64 प्रतिशत था। उपकर हटाने के साथ अब सभी कैटेगरी पर कर भार एक समान 39.81 प्रतिशत हो गया है।

मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि इन सुधारों के तहत इंवर्टेड ड्यूटी विसंगति भी दूर हो गई है। पहले, कोयले पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगता था, जबकि कोयला कंपनियों द्वारा उपयोग की जाने वाली इनपुट सेवाओं पर उच्च जीएसटी दर 18 प्रतिशत लागू होती थी। इस असमानता के कारण, कोयला कंपनियों की लोअर आउटपुट जीएसटी देयता के कारण, उनके खातों में अप्रयुक्त टैक्स क्रेडिट का भारी संचय हो गया।

रिफंड का प्रावधान न होने के कारण यह राशि बढ़ती रही और वैल्यूएबल फंड्स ब्लॉक होते गए। अब, अप्रयुक्त राशि का इस्तेमाल आने वाले वर्षों में जीएसटी कर देयता का भुगतान करने के लिए किया जा सकता है, जिससे ब्लॉक्ड लिक्विडिटी मुक्त होगी और कोयला कंपनियों को अप्रयुक्त जीएसटी क्रेडिट के संचय के कारण होने वाले नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी और वित्तीय स्थिरता बढ़ेगी।

मंत्रालय ने कहा कि जीएसटी सुधार से भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूत करने, उत्पादकों को समर्थन देने, उपभोक्ताओं को लाभान्वित करने के साथ कोयला क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Created On :   22 Sept 2025 2:06 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story