राजनीति: ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रोहित पवार की प्रॉपर्टी की कुर्क

ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रोहित पवार की प्रॉपर्टी की कुर्क
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) के विधायक रोहित पवार की 50 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी कुर्क की।

मुंबई, 8 मार्च (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) के विधायक रोहित पवार की 50 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी कुर्क की।

रोहित पवार, शरद पवार के पोते हैं। ईडी ने शुक्रवार को कहा कि छत्रपति संभाजीनगर के कन्नड गांव स्थित कन्नड सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड (कन्नड एसएसके) की 161.30 एकड़ जमीन, चीनी प्लांट, मशीनरी एवं भवन को धनशोधन रोकथाम अधिनियम के तहत कुर्क किया गया है।

इडी ने यह कुर्की महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक द्वारा बारामती एग्रो लिमिटेड को चीनी मिलों की अवैध बिक्री से संबंधित एक कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की है। रोहित आर. पवार, बारामती एग्रो लिमिटेड के सीईओ हैं।

संपत्तियों को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) मामले के तहत अस्थायी रूप से कुर्क किया गया है, जिसकी जांच ईडी कर्जत-जामखेड विधायक रोहित पवार के खिलाफ कर रही है।

ईडी ने मूल रूप से 2019 में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दायर मामले में 120 करोड़ रुपये से अधिक की कुछ अन्य संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया था।

ईडी ने पिछले महीने रोहित आर. पवार से पूरे दो दिनों तक गहन पूछताछ की थी और इस मामले की जांच के लिए उन्हें फिर से तलब करने की संभावना है।

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Created On :   8 March 2024 9:45 PM IST

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