महाराष्ट्र मेहकर में 1.43 करोड़ का गुटखा जब्त, बड़ी कार्रवाई में तीन आरोपी गिरफ्तार

महाराष्ट्र  मेहकर में 1.43 करोड़ का गुटखा जब्त, बड़ी कार्रवाई में तीन आरोपी गिरफ्तार
महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के मेहकर तहसील में पुलिस ने जिले की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया।

बुलढाणा, 1 अक्टूबर (आईएएनएस)। महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के मेहकर तहसील में पुलिस ने जिले की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया।

गोपनीय सूचना के आधार पर दो ट्रकों से 1.43 करोड़ रुपये मूल्य का प्रतिबंधित गुटखा और सुगंधित पान मसाला जब्त किया गया। ट्रक चालकों समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक नीलेश तांबे के मार्गदर्शन में लोकल क्राइम ब्रांच (एलसीबी) की टीम ने यह सफल अभियान चलाया।

पुलिस को सूचना मिली कि अमरावती से मुंबई की ओर जा रहे दो अशोक लेलैंड ट्रकों में सरकार द्वारा प्रतिबंधित गुटखा और सुगंधित पान मसाला लदा हुआ है। यह माल अवैध रूप से बेचने के इरादे से समृद्धि महामार्ग के रास्ते ले जाया जा रहा था। इस पर मेहकर पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने देर रात करीब 2 बजे जाल बिछाया। नाकाबंदी के दौरान दोनों ट्रकों को रोका गया और तलाशी ली गई।

तलाशी में 264 बैग गुटखा (मूल्य 1,13,09,760 रुपये) और दो अशोक लेलैंड ट्रक (मूल्य 30 लाख रुपये) जब्त किए गए। कुल मूल्य 1,43,09,760 रुपये है। आरोपियों ने पूछताछ में कबूल किया कि वे अमरावती से माल लोड कर मुंबई ले जा रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों में मोहम्मद इमरान मो. हाफिज (28 वर्ष, विद्यावाणी मोहल्ला, अचलपुर, अमरावती), अजीम बेग हाफिज बेग (36 वर्ष, अंसारनगर, अमरावती) और एजाज अहमद अजीज अहमद (31 वर्ष, शिराजगांव, तह. चंदुरबाजार, अमरावती) शामिल हैं।

मेहकर पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 274 (विषाक्त पदार्थों का विनिर्माण), 275 (विषाक्त पदार्थों का विक्रय), 223 (सार्वजनिक सेवक द्वारा कर्तव्य में लापरवाही) और 123 (अवैध परिवहन) के साथ-साथ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (अधिकतम सीमा से अधिक बिक्री), 27 (विषाक्त पदार्थों का विक्रय) और 59 (अवैध आयात) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

वहीं, एसपी नीलेश तांबे ने कहा कि ऐसी अवैध गतिविधियों के खिलाफ सतत अभियान चलाया जाएगा।

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Created On :   1 Oct 2025 3:00 PM IST

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