अपराध: बिग बॉस ओटीटी 2 के विजेता एल्विश यादव को गुरुग्राम कोर्ट से मिली बेल

बिग बॉस ओटीटी 2 के विजेता एल्विश यादव को गुरुग्राम कोर्ट से मिली बेल
बिग बॉस ओटीटी 2 के विजेता एल्विश यादव को यूट्यूबर सागर ठाकुर उर्फ मैक्सटर्न से जुड़े मारपीट मामले में शनिवार को गुरुग्राम की एक अदालत ने जमानत दे दी।

गुरुग्राम, 23 मार्च (आईएएनएस)। बिग बॉस ओटीटी 2 के विजेता एल्विश यादव को यूट्यूबर सागर ठाकुर उर्फ मैक्सटर्न से जुड़े मारपीट मामले में शनिवार को गुरुग्राम की एक अदालत ने जमानत दे दी।

उत्तर प्रदेश (यूपी) पुलिस एल्विश यादव को गुरुग्राम कोर्ट ले कर आई, जहां गुरुग्राम पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया।

इसके बाद यादव को मजिस्ट्रेट अक्षय कुमार की अदालत में पेश किया गया।

सेक्टर -53 पुलिस स्टेशन के एसएचओ (स्टेशन हाउस ऑफिसर) राजेंद्र कुमार ने आईएएनएस को बताया, ''एल्विश यादव को ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया है। उन्हें शनिवार दोपहर करीब 1.30 बजे अदालत में पेश किया गया और उनके वकीलों द्वारा जमानत बांड भरने के बाद उन्हें जमानत दे दी गई।''

गुरुग्राम पुलिस ने यूट्यूबर सागर ठाकुर से मारपीट मामले में यादव का बयान दर्ज किया। बयान दर्ज करने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने एल्विश को जमानत दे दी।

एसएचओ ने पहले कहा था कि एल्विश को 18 मार्च को हुए हमले के मामले में पेश होने के लिए नोटिस जारी किया गया था। हालांकि एल्विश को पहले ही नोएडा पुलिस ने हिरासत में ले लिया था।

पुलिस ने एल्विश यादव के प्रोडक्शन वारंट के लिए गुरुग्राम कोर्ट में भी आवेदन किया था, जहां 27 मार्च को यादव की पेशी तय थी लेकिन इससे पहले ही उन्हें नोएडा कोर्ट से जमानत मिल गई।

हालांकि इस बीच एल्विश यादव और मैक्सटर्न के बीच हुए समझौते की बात भी सामने आई है। यह बताया गया कि एल्विश ने मैक्सटर्न से माफी मांग ली। एल्विश ने इसको लेकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक फोटो भी पोस्‍ट की थी, जिसमें ''ब्रदरहुड'' लिखा हुआ था।

यह घटना 8 मार्च को गुरुग्राम के सेक्टर 53 इलाके में एक शॉपिंग मॉल में हुई थी। इस घटना का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एल्विश यादव को दिल्ली के एक कंटेंट क्रिएटर पर हमला करते हुए देखा जा सकता है।

इसके बाद, एल्विश और अन्य के खिलाफ सेक्टर 53 पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 147 (दंगा), 149 (गैरकानूनी सभा), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की सजा), और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

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Created On :   23 March 2024 5:32 PM IST

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