बिहार भागलपुर में 98.12 लाख रुपये के फर्जी वेतन भुगतान मामले में डीईओ और डीपीओ निलंबित

बिहार  भागलपुर में 98.12 लाख रुपये के फर्जी वेतन भुगतान मामले में डीईओ और डीपीओ निलंबित
बिहार के भागलपुर जिले में एचआरएमएस पोर्टल के माध्यम से फर्जी विशिष्ट शिक्षिका तनुश्री के नाम पर 98.12 लाख रुपये के अवैध वेतन भुगतान के मामले में शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने भागलपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) चंदन कुमार और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (डीपीओ), स्थापना शशि चंदन चौधरी को निलंबित कर दिया है। दोनों अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया भी अलग से शुरू की जाएगी।

पटना, 22 अक्टूबर (आईएएनएस)। बिहार के भागलपुर जिले में एचआरएमएस पोर्टल के माध्यम से फर्जी विशिष्ट शिक्षिका तनुश्री के नाम पर 98.12 लाख रुपये के अवैध वेतन भुगतान के मामले में शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने भागलपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) चंदन कुमार और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (डीपीओ), स्थापना शशि चंदन चौधरी को निलंबित कर दिया है। दोनों अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया भी अलग से शुरू की जाएगी।

शिक्षा विभाग के निदेशक (प्रशासन) विजय कुमार पांडेय की ओर से ज्ञापांक संख्या 21 और 22 से जारी आदेश में दोनों अधिकारियों के निलंबन का उल्लेख किया गया है। आदेश के अनुसार, मामले में जिलाधिकारी भागलपुर की जांच रिपोर्ट और जोगसर थाने में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर यह कार्रवाई की गई है।

विभागीय आदेश में बताया गया है कि जिलाधिकारी भागलपुर ने नौ अक्टूबर 2026 को अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के माध्यम से एचआरएमएस पोर्टल का इस्तेमाल कर सुल्तानगंज प्रखंड में फर्जी विशिष्ट शिक्षिका तनुश्री के नाम पर कुल 98,12,773 रुपये के अवैध भुगतान का गंभीर मामला सामने आया। इस मामले में जोगसर थाना कांड संख्या 198/26 के तहत आठ अक्टूबर 2026 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

जांच रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों के मद्देनजर डीईओ चंदन कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान चंदन कुमार का मुख्यालय क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया कार्यालय निर्धारित किया गया है। वहीं, डीपीओ स्थापना शशि चंदन चौधरी को हिरासत में लिए जाने की तिथि नौ अक्टूबर 2026 से अगले आदेश तक निलंबित किया गया है।

विभागीय आदेश के मुताबिक, शशि चंदन चौधरी का मुख्यालय निलंबन अवधि में क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा कार्यालय रहेगा। दोनों अधिकारियों को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि दोनों अधिकारियों के विरुद्ध आरोप पत्र जारी करने और अनुशासनिक कार्रवाई शुरू करने के संबंध में अलग से आदेश निर्गत किया जाएगा। इस मामले में विभाग की कार्रवाई से शिक्षा महकमे में हलचल तेज हो गई है।

--आईएएनएस

एमएनपी/पीएम

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Created On :   22 Oct 2026 2:55 PM IST

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