बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीआई केस में तीन सीजीएसटी आरोपियों की कस्टडी का आदेश दिया
मुंबई, 16 सितंबर (आईएएनएस)। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) की मुंबई एंटी-करप्शन ब्रांच ने 26 अगस्त 2026 को 'प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, 1988' की धारा 7 के तहत एक केस दर्ज किया। यह केस रायगढ़ के खांडेश्वर में सीजीएसटी सुपरिटेंडेंट राकेश कुमार सिन्हा द्वारा रिश्वत की मांग करने की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था। आरोप था कि शिकायतकर्ता की फर्म से जुड़ी कार्यवाही के सिलसिले में 1.50 करोड़ रुपए की गैर-कानूनी रिश्वत मांगी गई थी, जिसे बाद में घटाकर 40 लाख रुपए कर दिया गया था।
सीबीआई ने 27 अगस्त 2026 को एक जाल बिछाया, जिसके दौरान एक प्राइवेट व्यक्ति/कस्टम्स हाउस एजेंट नरिंदर राजपूत को पकड़ा गया। आरोप है कि वह सीजीएसटी सुपरिटेंडेंट राकेश कुमार सिन्हा और सीजीएसटी एडिशनल कमिश्नर विनय कुमार कंथेटी (आईआरएस 2009 बैच) की ओर से 40 लाख ले रहा था।
राकेश कुमार सिन्हा, नरिंदर राजपूत और विनय कुमार कंथेटी (आईआरएस) को गिरफ्तार किया गया और ठाणे की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया। सीबीआई ने पूछताछ के लिए पांच दिन की पुलिस कस्टडी की मांग की थी। हालांकि, 28 अगस्त 2026 के आदेश के जरिए, स्पेशल कोर्ट ने कस्टडी की मांग को खारिज कर दिया, गिरफ्तारियों को गैर-कानूनी माना और आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया।
सीबीआई ने क्रिमिनल रिविजन एप्लीकेशन नंबर 460/2026 के तहत बॉम्बे हाई कोर्ट में उस आदेश को चुनौती दी। 16 सितंबर 2026 के आदेश के जरिए, बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीआई की रिविजन याचिका को मंजूरी दी, स्पेशल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया और आरोपियों को दो दिन की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया। कोर्ट ने रिकॉर्ड की जांच करने के बाद पाया कि गिरफ्तारी के आधार बता दिए गए थे और संबंधित परिवार के सदस्यों और वकीलों को सूचित कर दिया गया था।
हाई कोर्ट के आदेश के बाद राकेश कुमार सिन्हा और नरिंदर राजपूत को कस्टडी में पूछताछ के लिए सीबीआई की हिरासत में ले लिया गया है। सीजीएसटी के एडिशनल कमिश्नर विनय कुमार कंथेती का पता लगाने और उन्हें कानून के अनुसार गिरफ्तार करने की कोशिशें की जा रही हैं। इस मामले में जांच जारी है।
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Created On :   16 Sept 2026 10:40 PM IST












