राष्ट्रीय: कलकत्ता हाई कोर्ट का संदेशखाली पर जनहित याचिका की फास्ट ट्रैक सुनवाई से इनकार

कलकत्ता हाई कोर्ट का संदेशखाली पर जनहित याचिका की फास्ट ट्रैक सुनवाई से इनकार
कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में केंद्रीय सशस्त्र बल की तैनाती की मांग करने वाली एक जनहित याचिका की फास्ट ट्रैक सुनवाई की याचिका खारिज कर दी।

कोलकाता, 19 फरवरी (आईएएनएस)। कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में केंद्रीय सशस्त्र बल की तैनाती की मांग करने वाली एक जनहित याचिका की फास्ट ट्रैक सुनवाई की याचिका खारिज कर दी।

मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि मामले की सुनवाई नियमित शिड्यूल के आधार पर की जाएगी।

खंडपीठ ने याचिकाकर्ता संजुकाता सामंता से भी सवाल किया, जो खुद कलकत्ता उच्च न्यायालय की वकील हैं, कि यदि याचिकाकर्ता एक सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है और व्यक्तिगत रूप से संदेशखाली का दौरा नहीं किया है, तो फास्ट-ट्रैक सुनवाई के लिए कहने का क्या कारण है।

खंडपीठ ने यह भी कहा कि चूंकि संदेशखाली से संबंधित एक अन्य मामला पहले से ही कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल-न्यायाधीश पीठ में लंबित है, जिसकी सुनवाई सोमवार को ही होनी है, इसलिए वहां के घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है।

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Created On :   19 Feb 2024 10:52 AM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story