सीबीआई कोर्ट का बड़ा फैसला, रिश्वत लेते पकड़ा गया सब-इंस्पेक्टर दोषी करार, तीन साल की जेल
नई दिल्ली, 23 मार्च (आईएएनएस)। दिल्ली की सीबीआई कोर्ट ने रिश्वतखोरी के एक मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए जगमाल सिंह देशवाल को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे तीन साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
इसके साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दोषी उस समय सब-इंस्पेक्टर और जोनल ऑफिसर (जेडओ) के रूप में नांगलोई ट्रैफिक सर्कल, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस में तैनात था।
मामले की जानकारी के मुताबिक, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 8 फरवरी 2022 को आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया था। आरोप था कि देशवाल ने एक शिकायतकर्ता से 24,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी, ताकि उसके ट्रकों को संबंधित जोन में निर्बाध रूप से आने-जाने की अनुमति दी जा सके।
शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने जाल बिछाया और आरोपी को शिकायतकर्ता से रिश्वत की रकम मांगते और स्वीकार करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।
जांच पूरी होने के बाद सीबीआई ने 26 जुलाई 2022 को आरोपी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की। मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाया और सजा सुनाई। यह फैसला भ्रष्टाचार के मामलों में सख्त रुख अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
सीबीआई ने इस कार्रवाई को भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता का उदाहरण बताया है। एजेंसी ने नागरिकों से अपील की है कि यदि उन्हें किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा रिश्वत की मांग या किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार की जानकारी मिलती है, तो वे इसकी सूचना तुरंत दें।
शिकायत दर्ज कराने के लिए लोग सीबीआई, एसीबी, दिल्ली के कार्यालय (सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली) में संपर्क कर सकते हैं या हेल्पलाइन नंबरों पर सूचना साझा कर सकते हैं।
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Created On :   23 March 2026 7:12 PM IST












