सीबीआई का एक्शन, रिश्वत मामले में वेस्ट सेंट्रल रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर गिरफ्तार

सीबीआई का एक्शन, रिश्वत मामले में वेस्ट सेंट्रल रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर गिरफ्तार
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने रिश्वत के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए वेस्ट सेंट्रल रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर को गिरफ्तार किया है।

भोपाल, 6 नवंबर (आईएएनएस)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने रिश्वत के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए वेस्ट सेंट्रल रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर को गिरफ्तार किया है।

सीबीआई ने अपने एक आधिकारिक बयान में बताया कि एजेंसी ने शुक्रवार को वेस्ट सेंट्रल रेलवे, कटनी (मध्य प्रदेश) के न्यू कटनी जंक्शन पर तैनात सीनियर सेक्शन इंजीनियर को रिश्वत के एक मामले में गिरफ्तार किया है।

सीबीआई ने गुरुवार को आरोपी के खिलाफ यह मामला दर्ज किया था। आरोप है कि सीनियर सेक्शन इंजीनियर ने शिकायतकर्ता से 30 मजदूरों को काम से न हटाने के बदले में प्रति मजदूर 1,500 रुपए के हिसाब से कुल 45,000 रुपए की अवैध मांग की थी।

इसको लेकर सीबीआई ने जाल बिछाया और कटनी (मध्य प्रदेश) में आरोपी सीनियर सेक्शन इंजीनियर को शिकायतकर्ता से 45,000 रुपए की रिश्वत मांगते और लेते हुए रंगेहाथों पकड़ लिया। मामले से जुड़े अहम दस्तावेज और अन्य सबूत बरामद करने के लिए आरोपी के घर और कार्यालय की तलाशी ली गई।

आरोपी सीनियर सेक्शन इंजीनियर को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया और जबलपुर की संबंधित अदालत में पेश किया गया। अदालत ने आरोपी को 12 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं, एजेंसी की ओर से इस मामले से संबंधित आगे की जांच जारी है।

सीबीआई की ओर से की गई कार्रवाई का एक दूसरा मामला शुक्रवार को मुंबई से सामने आया, जहां सीबीआई ने मुंबई की कंपनी फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के खिलाफ 904.32 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया और छापेमारी की।

सीबीआई ने अपने एक आधिकारिक बयान में बताया कि सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) की 'स्ट्रेस्ड एसेट्स मैनेजमेंट ब्रांच-III, मुंबई' की शिकायत पर फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एफआरएल) और इसके प्रमोटरों/प्रबंध निदेशकों/कार्यकारी निदेशकों/गारंटरों, जिनमें किशोर बियानी और राकेश बियानी के साथ-साथ अज्ञात लोक सेवकों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

इन पर धोखाधड़ी के लिए आपराधिक साजिश रचने और 'भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम' के तहत अपराध करने का आरोप है। इस वजह से शिकायतकर्ता बैंक को कथित तौर पर 904.32 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।

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