अपराध: चेन्नई विमानों को निशाना बना लेजर लाइट चमकाने वाले संदिग्धों की तलाश तेज

चेन्नई विमानों को निशाना बना लेजर लाइट चमकाने वाले संदिग्धों की तलाश तेज
ग्रेटर चेन्नई पुलिस ने शहर के हवाई अड्डे के पास आने वाले विमानों पर लेजर लाइट चमकाने वाले संदिग्धों की पहचान कर उन्हें पकड़ने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। इसके लिए विशेष टीमें बनाई गई हैं।

चेन्नई, 19 जून (आईएएनएस)। ग्रेटर चेन्नई पुलिस ने शहर के हवाई अड्डे के पास आने वाले विमानों पर लेजर लाइट चमकाने वाले संदिग्धों की पहचान कर उन्हें पकड़ने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। इसके लिए विशेष टीमें बनाई गई हैं।

यह एक बढ़ती हुई समस्या है जो विमानन सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करती है।

पुलिस आंकड़ों के अनुसार, 2025 से अब तक लेजर से संबंधित 25 घटनाएं दर्ज की गई हैं, जिनमें सबसे हालिया घटना 10 जून को हुई, जब पुणे से आने वाले यात्री विमान पर हरे रंग की लेजर बीम चमकाई गई। महत्वपूर्ण अंतिम चरण के दौरान पायलट को देखने में परेशानी हुई थी।

अधिकारियों ने 2024 में 70 घटनाएं दर्ज कीं, जबकि 2023 में 51 मामले दर्ज किए गए। इस खतरनाक प्रवृत्ति ने विमानन और कानून प्रवर्तन अधिकारियों के बीच चिंता बढ़ा दी है।

पुलिस सूत्रों ने खुलासा किया कि इससे पहले की दो घटनाओं में दुबई से आने वाले विमानों पर लेजर बीम चमकाई गई। दोनों मामलों में, पायलटों ने हवाई अड्डे के अधिकारियों के पास औपचारिक शिकायत दर्ज कराई।

विमानन विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि लेजर बीम लैंडिंग के दौरान पायलटों की दृष्टि को गंभीर रूप से विचलित कर सकती है या कुछ समय के लिए खराब कर सकती है, जो उड़ान के सबसे महत्वपूर्ण चरणों में से एक है।

नागरिक विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "पायलट लैंडिंग के दौरान पूरी दृश्य स्पष्टता और फोकस पर निर्भर करते हैं। लेजर लाइट की अचानक चमक उनके दृश्यता को बाधित कर सकती है और कुछ मामलों में यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा से भी समझौता कर सकती है।"

प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि लेजर किरणें सेंट थॉमस माउंट और पल्लवरम के आवासीय क्षेत्रों से आई थीं, जो दोनों ही हवाई अड्डे के पहुंच मार्ग के करीब हैं।

इसके बाद हवाई अड्डे की पुलिस ने इन क्षेत्रों में विशेष रात्रि गश्त शुरू की है। हवाई अड्डे के आस-पास के इलाकों में निगरानी और निगरानी बढ़ा दी गई है।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि हवाई अड्डे के परिसर के पास लेजर उपकरणों का उपयोग करना एक आपराधिक अपराध है, जो भारतीय विमानन सुरक्षा कानूनों के तहत दंडनीय है।

ग्रेटर चेन्नई पुलिस के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा, "इस तरह के व्यवहार में लिप्त पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।"

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Created On :   19 Jun 2025 11:51 AM IST

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