कानून: दिल्ली हाईकोर्ट में जवाबी दाखिल हलफनामे में ईडी ने एजेंसी की हिरासत पर सीएम केजरीवाल की अनापत्ति अर्जी का हवाला दिया

दिल्ली हाईकोर्ट में जवाबी दाखिल हलफनामे में ईडी ने एजेंसी की हिरासत पर सीएम केजरीवाल की अनापत्ति अर्जी का हवाला दिया
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर जवाबी हलफनामा दाखिल किया है। केजरीवाल ने याचिका में एजेंसी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उन्हें एजेंसी की हिरासत में भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है।

नई दिल्ली, 3 अप्रैल (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर जवाबी हलफनामा दाखिल किया है। केजरीवाल ने याचिका में एजेंसी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उन्हें एजेंसी की हिरासत में भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है।

चूंकि केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता ने राउज़ एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष कहा था कि केजरीवाल को हिरासत/रिमांड को आगे बढ़ाए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि "याचिकाकर्ता (केजरीवाल) ने आज की तारीख में अपनी हिरासत पर सवाल उठाने का अपना अधिकार छोड़ दिया है। याचिकाकर्ता को अब यह तर्क देने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि आज की तारीख में उसकी हिरासत अवैध है और मौजूदा याचिका केवल इसी आधार पर खारिज की जा सकती है।''

ईडी ने कहा है कि मार्च के रिमांड आदेश और चुनौती के तहत 28 मार्च और 1 अप्रैल के बाद के रिमांड आदेश विस्तृत और तर्कसंगत आदेश हैं जैसा कि उक्त आदेशों को पढ़ने से ही स्पष्ट हो जाता है और इसलिए किसी के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है।

एजेंसी ने कहा है कि उसने केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड के दौरान पीएमएलए की धारा 19(1) और (2) के साथ-साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) और (2) की सभी प्रक्रियाओं का अनुपालन किया है।

एजेंसी ने दावा किया है कि केजरीवाल दिल्ली सरकार के मंत्रियों, आप नेताओं और अन्य व्यक्तियों की मिलीभगत से दिल्ली उत्पाद शुल्क घोटाले के सरगना और मुख्य साजिशकर्ता हैं और उनके पास ऐसी सामग्री है जो दर्शाती है कि वह मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का दोषी है।

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Created On :   2 April 2024 7:52 PM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story