राष्ट्रीय: केरल में भाजपा के ओबीसी मोर्चा नेता की हत्या के लिए पीएफआई के 15 कार्यकर्ताओं को मौत की सजा
कोच्चि, 30 जनवरी (आईएएनएस)। केरल की एक अदालत ने 2021 में भाजपा नेता रंजीत श्रीनिवासन की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के 15 सदस्यों को मंगलवार को मौत की सजा सुनाई।
बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश सचिव की हत्या मामले में 31 आरोपी हैं और 15 आरोपियों पर यह फैसला सुनाया गया।
20 जनवरी को मावेलिक्कारा के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीजी श्रीदेवी ने सभी 15 आरोपियों को हत्या का दोषी पाया था।
अलाप्पुझा बार एसोसिएशन में प्रैक्टिस करने वाले वकील रेन्जिथ 2021 में अलाप्पुझा विधानसभा क्षेत्र के लिए भाजपा के उम्मीदवार थे।
यह घटना 19 दिसंबर, 2021 को हुई, जब पीएफआई के सदस्यों ने अलाप्पुझा में उनके आवास में घुसकर उनकी पत्नी और मां की मौजूदगी में उनकी हत्या कर दी।
मृतक के परिवार ने फैसले पर खुशी व्यक्त की और रेनजिथ की विधवा ने कहा कि हालांकि उनके लिए नुकसान बहुत बड़ा है, लेकिन आरोपियों को अधिकतम सजा देने के लिए वे अदालत के बहुत आभारी हैं, जो उन्होंने समझा है कि यह दुर्लभ है।
रेन्जिथ की पत्नी ने कहा,“इस अपराध को हुए 770 दिन हो गए हैं और फैसला सुनने के बाद, हमें लगता है कि हमारा इंतजार सार्थक था। अभियोजन पक्ष और पुलिस को विशेष धन्यवाद जो हमारे साथ खड़े रहे।”
अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|
Created On :   30 Jan 2024 3:16 PM IST