कानून: दिल्ली हाई कोर्ट ने अश्नीर ग्रोवर और पत्नी को विदेश यात्रा की दी अनुमति

दिल्ली हाई कोर्ट ने अश्नीर ग्रोवर और पत्नी को विदेश यात्रा की दी अनुमति
दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को भारतपे के पूर्व प्रबंध निदेशक अश्नीर ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर को अमेरिका की यात्रा करने की अनुमति दे दी। हालांकि, दोनों एक साथ यात्रा नहीं कर सकते।

नई दिल्ली, 22 मई (आईएएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को भारतपे के पूर्व प्रबंध निदेशक अश्नीर ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर को अमेरिका की यात्रा करने की अनुमति दे दी। हालांकि, दोनों एक साथ यात्रा नहीं कर सकते।

जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने अश्नीर ग्रोवर को 26 मई से 12 जून तक यात्रा की अनुमति दी है। जबकि उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर को उनके लौटने के बाद 15 जून से यात्रा करने की अनुमति दी है।

यह यात्रा व्यवस्था यह सुनिश्चित करती है कि पति-पत्नी दोनों में से एक देश में रहें।

हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के वकील को आदेश दिया है कि वह सुझाव दे कि ग्रोवर परिवार की भारत वापसी सुनिश्चित करने के लिए उन पर क्या शर्तें लगाई जानी चाहिए।

ग्रोवर ने अपने खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। यह एलओसी वित्तीय कदाचार के आरोपों से संबंधित दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) की जांच का हिस्सा थे।

जून 2023 में दिल्ली हाईकोर्ट की एक पीठ ने ईओडब्ल्यू द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की ग्रोवर की याचिका पर नोटिस जारी किया था। हालांकि, कोर्ट ने जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और जांच जारी रखने को कहा था।

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Created On :   22 May 2024 7:30 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story