साउथर्न सिनेमा: डॉक्टर रेप केस रैपर वेदान के खिलाफ केरल पुलिस ने जारी किया लुक आउट नोटिस

डॉक्टर रेप केस रैपर वेदान के खिलाफ केरल पुलिस ने जारी किया लुक आउट नोटिस
मलयालम रैपर हिरंदास मुरली, जिन्हें वेदान के नाम से जाना जाता है, के खिलाफ बलात्कार के एक मामले में लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। केरल पुलिस ने यह कदम इस आशंका के चलते उठाया कि वेदान देश छोड़कर भागने की कोशिश कर सकता है।

कोच्चि, 11 अगस्त (आईएएनएस)। मलयालम रैपर हिरंदास मुरली, जिन्हें वेदान के नाम से जाना जाता है, के खिलाफ बलात्कार के एक मामले में लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। केरल पुलिस ने यह कदम इस आशंका के चलते उठाया कि वेदान देश छोड़कर भागने की कोशिश कर सकता है।

पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी कि वेदान विदेश जाने की योजना बना रहा है। इस नोटिस के बाद वेदान को किसी भी एयरपोर्ट या देश के अन्य किसी भी बाहर जाने वाली जगह से हिरासत में लिया जा सकता है और पुलिस को सौंपा जाएगा।

यह मामला एक महिला डॉक्टर की शिकायत पर आधारित है, जिसके बाद 30 जुलाई को थ्रिक्काकारा पुलिस ने वेदान के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज किया था। शिकायतकर्ता ने बताया कि साल 2021 से 2023 के बीच वेदान ने शादी का वादा करके उसका यौन शोषण किया।

दोनों की मुलाकात साल 2021 में सोशल मीडिया के जरिए हुई थी, जब वह मेडिकल छात्रा थी। शिकायत के मुताबिक, कोझिकोड, कोच्चि और वेदान के दोस्त के घर पर पांच अलग-अलग मौकों पर उसका शोषण हुआ।

डॉक्टर ने यह भी बताया कि साल 2021 में वेदान के पहले एल्बम के लिए फंड की कमी थी, तब उसने 15 हजार रुपए दिए। इसके अलावा, उसने वेदान की ट्रेन यात्रा के लिए 8,300 रुपए भी दिए। दोनों कुछ दिन साथ रहे, लेकिन साल 2023 में वेदान ने रुचि न होने की बात कहकर रिश्ता तोड़ लिया, जिससे शिकायतकर्ता को मानसिक तनाव हुआ।

मामला दर्ज होने के बाद वेदान ने केरल हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की, जिसकी सुनवाई 18 अगस्त को होगी। पुलिस ने वेदान की तलाश तेज कर दी है और उसके घर व दोस्तों के ठिकानों पर छानबीन की।

थ्रिक्काकारा सहायक पुलिस आयुक्त की निगरानी में और इन्फोपार्क स्टेशन हाउस ऑफिसर की अगुवाई में जांच चल रही है।

वेदान की गैरमौजूदगी के कारण कोच्चि के बोल्गट्टी पैलेस में होने वाला 'ओलम लाइव' म्यूजिक इवेंट स्थगित कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि वेदान को पकड़ने और जांच को बाधा रहित रखने के लिए यह नोटिस जरूरी था।

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Created On :   11 Aug 2025 1:45 PM IST

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