राष्ट्रीय: फिरोजाबाद में आठ फुट लंबे मगरमच्छ को बचाया गया
आगरा, 31 जनवरी (आईएएनएस)। वन्यजीव एसओएस और उत्तर प्रदेश वन विभाग ने एक संयुक्त प्रयास में प्रदेश के फिरोजाबाद के उड़ेसर गजाधर सिंह गांव में आए आठ फुट लंबे मगरमच्छ को सफलतापूर्वक बचाया।
एनजीओ की रैपिड रिस्पांस यूनिट ने वन अधिकारियों के साथ निर्बाध रूप से काम करते हुए सरीसृप के सुरक्षित बचाव और पुनर्वास को सुनिश्चित किया।
ग्रामीणों द्वारा एक मगरमच्छ को देखे जाने की सूचना देने और तुरंत वन विभाग से संपर्क करने के बाद बचाव अभियान चलाया गया। तात्कालिकता को समझते हुए, वन विभाग वन्यजीव एसओएस के पास पहुंचा, जिसने तुरंत एक टीम भेजी।
रैपिड रिस्पांस यूनिट ने सावधानी से एक जाल पिंजरे का उपयोग करके मगरमच्छ को पकड़ लिया, जो एक खेत में पाया गया था। सावधानी से निकाले जाने के बाद मगरमच्छ के स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए साइट पर गहन चिकित्सा परीक्षण किया गया। एक बार उचित समझे जाने पर सरीसृप को उसके प्राकृतिक आवास में वापस छोड़ दिया गया।
जसराना के रेंज वन अधिकारी आशीष कुमार ने कहा, "यह बचाव वन्यजीव आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई के महत्व को रेखांकित करता है। वन्यजीव एसओएस और वन विभाग के अच्छी तरह से समन्वित प्रयास संकटग्रस्त वन्यजीवों की सहायता में सहयोगात्मक पहल की प्रभावशीलता को उजागर करते हैं।"
वाइल्डलाइफ एसओएस के सह-संस्थापक और सीईओ कार्तिक सत्यनारायण ने बताया, "वाइल्डलाइफ एसओएस सक्रिय रूप से विविध जागरूकता कार्यक्रमों में संलग्न है और वन्यजीवों के साथ शांतिपूर्वक सह-अस्तित्व के महत्व के बारे में समुदायों को शिक्षित कर रहा है। सफल मगरमच्छ बचाव बढ़ती जागरूकता और इस तरह के बढ़ते महत्व को दर्शाता है।
वाइल्डलाइफ एसओएस में संरक्षण परियोजनाओं के निदेशक बैजू राज एमवी ने कहा, "बचाव अभियान मानव-मगरमच्छ संघर्ष को कम करने में सक्रिय हस्तक्षेप के मूल्य पर प्रकाश डालता है। ऐसी स्थितियों को तुरंत संबोधित करके, हम न केवल स्थानीय समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, बल्कि इन अविश्वसनीय सरीसृपों के प्राकृतिक आवासों की भी रक्षा करें।"
मगर मगरमच्छ (क्रोकोडायलस पलुस्ट्रिस) या दलदली मगरमच्छ भारत, श्रीलंका, बर्मा, पाकिस्तान और ईरान के कुछ हिस्सों की मूल प्रजाति है। यह मुख्य रूप से मीठे पानी के वातावरण जैसे नदियों, झीलों, पहाड़ी झरनों, गांवव के तालाबों और मानव निर्मित जलाशयों में पाया जाता है।
मगरमच्छ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची I के तहत संरक्षित है।
अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|
Created On :   1 Feb 2024 12:33 PM IST