फरसा वाले बाबा की मौत के बाद हाईवे जाम कर पुलिस पर फायरिंग-पथराव करने वाले 15 अभियुक्त गिरफ्तार

फरसा वाले बाबा की मौत के बाद हाईवे जाम कर पुलिस पर फायरिंग-पथराव करने वाले 15 अभियुक्त गिरफ्तार
थाना छाता पुलिस ने 'फरसा वाले बाबा' चंद्रशेखर की दुर्घटना में मौत के बाद हुए उपद्रव में 15 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि 21 मार्च 2026 को सुबह 11:30 बजे कोसीकलां थाना क्षेत्र के आजनौख गौशाला निवासी चंद्रशेखर (उम्र करीब 58 वर्ष) की एनएच-19 पर दुर्घटना में दुखद मौत हो गई थी।

मथुरा, 22 मार्च (आईएएनएस)। थाना छाता पुलिस ने 'फरसा वाले बाबा' चंद्रशेखर की दुर्घटना में मौत के बाद हुए उपद्रव में 15 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि 21 मार्च 2026 को सुबह 11:30 बजे कोसीकलां थाना क्षेत्र के आजनौख गौशाला निवासी चंद्रशेखर (उम्र करीब 58 वर्ष) की एनएच-19 पर दुर्घटना में दुखद मौत हो गई थी।

मथुरा पुलिस ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर पूरे मामले को लेकर एक प्रेस नोट जारी किया। पुलिस ने इसमें बताया कि मौत के बाद उनके समर्थकों ने शव को हाईवे पर रखकर एनएच-19 को जाम कर दिया, जिससे यातायात ठप हो गया। जाम के दौरान गोरक्षकों, प्रशासन और पुलिस पर जानलेवा हमला किया गया। भीड़ ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग, पथराव किया और पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की। इससे अफरा-तफरी मच गई और आम जनता को भारी परेशानी हुई। पुलिस ने मौके से 14 अभियुक्तों को पकड़ा, जबकि 15वें संदीप बाबू को 22 मार्च को दोपहर 3:05 बजे शेरगढ़ तिराहा से गिरफ्तार किया।

गिरफ्तार अभियुक्तों में गौरव उर्फ भूरा (24 वर्ष), नरेश (30 वर्ष), हिमांशु (24 वर्ष), पवन (24 वर्ष), कपिल (27 वर्ष), धर्मेंद्र (18 वर्ष), विष्णु (18 वर्ष), अनुज (18 वर्ष), शनि (20 वर्ष), केशव (18 वर्ष), पवन (24 वर्ष), अरुण (18 वर्ष), अमन (24 वर्ष), सुभाष (28 वर्ष) और संदीप बाबू (22 वर्ष) शामिल हैं। ये विभिन्न थानों जैसे बरसाना, छाता, पलवल (हरियाणा), शेरगढ़ आदि के निवासी हैं।

घटनास्थल से 15 मोटरसाइकिलें, ईंट-पत्थर के टुकड़े, चप्पलें, टूटे लाठी-डंडे, 5 खोखा कारतूस 315 बोर और 2 खोखा कारतूस 312 बोर बरामद हुए। थाना छाता पर मुकदमा संख्या 143/2026 धारा 109(1)/190/191(2)/191(3)/352/351(2)/195/132/324(4) बीएनएस, 7 सीएलए एक्ट, 3/4 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम और धारा 67 आईटी एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। एक अन्य मुकदमा 142/2026 भी दर्ज है। अभियुक्त अमन का पुराना आपराधिक इतिहास भी सामने आया है (मुकदमा 513/2020 धारा 323/332/353/504/506 भादवि, थाना गोवर्धन)।

पुलिस ने सभी गिरफ्तार अभियुक्तों को न्यायालय में पेश किया। प्रेस नोट में पुलिस ने इसे 'विधर्मी अभियुक्तगण' और 'उपद्रवी तत्व' बताया, जो हाईवे जाम कर जनता को परेशान कर रहे थे। पुलिस ने अफवाहों से बचने और कानून का पालन करने की अपील की है।

यह घटना 21 मार्च तड़के घने कोहरे में हुई दुर्घटना से जुड़ी है, जहां फरसा वाले बाबा (चंद्रशेखर) ने संदिग्ध वाहन रोका था, लेकिन पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी।

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Created On :   22 March 2026 7:31 PM IST

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