राजनीति: जीएसटी सुधार से स्वास्थ्य क्षेत्र में कितना आएगा बदलाव? केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बताया

जीएसटी सुधार से स्वास्थ्य क्षेत्र में कितना आएगा बदलाव? केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बताया
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने ऐतिहासिक जीएसटी सुधार को लेकर सरकार के फैसले की प्रशंसा की है। जेपी नड्डा ने इसे 'स्वस्थ भारत' के लिए असल 'नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी' बताया। उन्होंने कहा कि जीएसटी सुधार सभी के लिए किफायती स्वास्थ्य सेवा की दिशा में एक बड़ा कदम है।

नई दिल्ली, 4 सितंबर (आईएएनएस)। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने ऐतिहासिक जीएसटी सुधार को लेकर सरकार के फैसले की प्रशंसा की है। जेपी नड्डा ने इसे 'स्वस्थ भारत' के लिए असल 'नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी' बताया। उन्होंने कहा कि जीएसटी सुधार सभी के लिए किफायती स्वास्थ्य सेवा की दिशा में एक बड़ा कदम है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में ऐतिहासिक जीएसटी सुधार सभी के लिए किफायती स्वास्थ्य सेवा की दिशा में एक बड़ा कदम है। जरूरी दवाएं और उपकरण पर 5 प्रतिशत से शून्य जीएसटी होगा। जीएसटी-मुक्त स्वास्थ्य और जीवन बीमा होगा। डायबिटिक फूड्स भी सस्ते होंगे।"

हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने जीएसटी पर फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'ग्रेट' कहा। अनिल विज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "जीएसटी की दरों में बदलाव से आर्थिक विकास, निवेश और मांग बढ़ने से देश की अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व गति आएगी। नरेंद्र मोदी इज ग्रेट।"

जीएसटी में आम जनता को राहत मिलने पर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि यह अच्छा फैसला है। इससे आम जनता को राहत मिलेगी। रोजमर्रा की जो चीजें हैं, उनके दाम घटेंगे। यह केंद्र सरकार की अच्छी घोषणा है।

बता दें कि अब सिर्फ दो जीएसटी स्लैब 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत होंगे। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में बुधवार को बड़ा फैसला हुआ। इसके तहत, जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत या 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। खाद्य पदार्थ नमकीन, भुजिया, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी, संरक्षित मांस, कॉर्नफ्लेक्स, मक्खन और घी, ये सभी 5 प्रतिशत जीएसटी के दायरे में हैं।

28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत जीएसटी में एयर कंडीशनिंग मशीनें, टीवी, डिशवॉशिंग मशीनें, छोटी कारें और मोटरसाइकिलें शामिल हैं। 33 जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटकर शून्य हो गया है।

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Created On :   4 Sept 2025 10:25 AM IST

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