मेडिकल पैरोल के बाद जोधपुर जेल लौटने में देरी होने के कारण आसाराम के खिलाफ मामला दर्ज

मेडिकल पैरोल के बाद जोधपुर जेल लौटने में देरी होने के कारण आसाराम के खिलाफ मामला दर्ज
एक नाबालिग लड़की से जुड़े बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम के खिलाफ जोधपुर की रतनदा पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आसाराम को 20 दिन की मेडिकल पैरोल मिली थी, जो खत्म हो गई है लेकिन वह तय समय के भीतर सेंट्रल जेल वापस नहीं लौटे।

जयपुर, 28 अक्टूबर (आईएएनएस)। एक नाबालिग लड़की से जुड़े बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम के खिलाफ जोधपुर की रतनदा पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आसाराम को 20 दिन की मेडिकल पैरोल मिली थी, जो खत्म हो गई है लेकिन वह तय समय के भीतर सेंट्रल जेल वापस नहीं लौटे।

पुलिस के अनुसार, आसाराम को मंगलवार शाम 5 बजे तक जोधपुर सेंट्रल जेल में सरेंडर करना था। हालांकि, वह सरेंडर की समय-सीमा खत्म होने के कई घंटे बाद रात 10:40 बजे इंदौर से एयर एम्बुलेंस के जरिए जोधपुर पहुंचे।

जेल गार्ड बनवारीलाल की शिकायत पर 27 अक्टूबर को प्रिजन्स एक्ट (जेल अधिनियम) की धारा 58बी के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले की जांच का जिम्मा असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर भवानी सिंह को सौंपा गया है।

राजस्थान हाईकोर्ट ने 6 अक्टूबर को आसाराम को 20 दिनों की मेडिकल पैरोल दी थी। उनकी पैरोल की अवधि 26 अक्टूबर को खत्म हो गई थी और उन्हें अगली शाम तक जेल में सरेंडर करने का निर्देश दिया गया था।

आसाराम की कानूनी टीम ने पैरोल बढ़ाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया और उन्हें तय समय-सीमा के भीतर जोधपुर सेंट्रल जेल वापस जाने का निर्देश दिया। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य कारणों से आसाराम उज्जैन के एक अस्पताल में इलाज करा रहे थे। इसके बाद, मंगलवार देर रात उन्हें एयर एम्बुलेंस से जोधपुर लाया गया।

चूंकि वह देर रात जेल पहुंचे, इसलिए जेल प्रशासन ने उन्हें अंदर नहीं लिया और उन्हें भगत की कोठी इलाके के एक अस्पताल ले जाया गया। उम्मीद है कि बुधवार को उन्हें वापस जेल लाया जाएगा।

आसाराम को अगस्त 2013 में जोधपुर स्थित उनके आश्रम में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के मामले में गिरफ्तार किया गया था। 25 अप्रैल 2018 को जोधपुर की एक विशेष पॉक्सो कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद के वर्षों में उन्होंने मेडिकल आधार पर राहत पाने के लिए कई कानूनी कदम उठाए।

अक्टूबर 2025 में राजस्थान हाईकोर्ट ने उन्हें छह महीने की अंतरिम मेडिकल जमानत दी थी और इसके बाद नवंबर 2025 में गुजरात हाईकोर्ट ने भी ऐसा ही आदेश दिया था। बाद में, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट द्वारा दी गई इस जमानत को रद्द करने से इनकार कर दिया।

27 मई 2026 को राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा। हाल ही में अदालत ने उन्हें 6 अक्टूबर से शुरू होने वाली 20 दिनों की मेडिकल पैरोल दी है।

यह ताजा मामला विशेष रूप से पैरोल की समय-सीमा खत्म होने के बाद उनके जेल पहुंचने में हुई देरी से जुड़ा है। अधिकारियों ने बताया कि इस मामले की जांच रतनडा पुलिस कर रही है।

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