बेंगलुरु ईडी ने गैर-कानूनी ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़ी 23.35 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की

बेंगलुरु ईडी ने गैर-कानूनी ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़ी 23.35 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की
गैर-कानूनी ऑनलाइन बेटिंग इकोसिस्टम के खिलाफ नई कार्रवाई में ईडी ने 23.35 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्तियां अटैच की हैं, जो कुल 2,300 करोड़ रुपए के क्राइम से हुई कमाई (पीओसी) से जुड़ी एक बड़ी साजिश से जुड़ी हैं। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

बेंगलुरु, 27 अक्टूबर (आईएएनएस)। गैर-कानूनी ऑनलाइन बेटिंग इकोसिस्टम के खिलाफ नई कार्रवाई में ईडी ने 23.35 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्तियां अटैच की हैं, जो कुल 2,300 करोड़ रुपए के क्राइम से हुई कमाई (पीओसी) से जुड़ी एक बड़ी साजिश से जुड़ी हैं। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

अधिकारी ने एक बयान में कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), बेंगलुरु जोनल ऑफिस ने केसी वीरेंद्र और अन्य के मामले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए), 2002 के तहत प्रोविजनल रूप से संपत्ति अटैच की है।

ईडी ने कहा कि यह अटैचमेंट 23 अक्टूबर के प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर (पीएओ) नंबर 42/2026 के जरिए किया गया है, जो केसी वीरेंद्र, गुलशन खट्टर और नेहा टंडन के पास मिली क्राइम से हुई कमाई (पीओसी) के बराबर कीमत का है।

ईडी ने कहा कि अटैच की गई चल संपत्तियों की कीमत 13.76 करोड़ रुपए और अचल संपत्तियों की कीमत 9.58 करोड़ रुपए है।

ईडी की जांच कई एफआईआर के आधार पर शुरू की गई थी, जिनमें धोखाधड़ी, पहचान बदलकर धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए के प्लेटफॉर्म के जरिए जबरन वसूली का आरोप लगाया गया था।

ईडी ने कहा कि जांच में बेटिंग वेबसाइट, पेमेंट गेटवे, शेल कंपनियों और म्यूल अकाउंट का एक देशव्यापी नेटवर्क सामने आया, जिसे वीरेंद्र और उसके साथी पीओसी बनाने और उसे लॉन्ड्र करने के लिए कंट्रोल करते थे।

इसमें कहा गया है कि तय अपराधों से मिली संदिग्ध कमाई को कथित तौर पर मुश्किल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के जरिए लेयर किया गया और संपत्ति खरीदने और खुद को अमीर बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया, जिससे ईसीआईआर रजिस्टर हुआ और पीएमएलए के नियमों के तहत जांच शुरू हुई।

ईडी की जांच से पता चला है कि वीरेंद्र और उसके साथी पेमेंट गेटवे, शेल कंपनियों और म्यूल अकाउंट के नेटवर्क के जरिए किंग567 समेत गैर-कानूनी ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म चलाते थे, जिससे खिलाड़ियों को पैसे जमा करने के लिए उकसाया जाता था और बाद में सट्टेबाजी के कामों में हेरफेर करके और पैसे निकालने पर रोक लगाकर धोखा दिया जाता था।

ईडी ने कहा कि इस मामले में क्राइम का पैसा फोनपैसा पेमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के हाथों में आया, जिसके मालिक गुलशन खट्टर हैं। कंपनी को गैर-कानूनी ऑनलाइन बेटिंग इकोसिस्टम में एक मुख्य पेमेंट गेटवे और फाइनेंशियल बिचौलिए के तौर पर सर्विस देने के लिए भारी कमीशन मिला था।

ईडी ने कहा कि मिले पीओसी में से 29 जनवरी 2026 के एक ऑर्डर के जरिए लगभग 33 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की गई।

जांच के दौरान पता चला कि सिमटेक को किंग567 से जुड़े पहचाने गए म्यूल बैंक अकाउंट से क्रेडिट मिला था। ईडी ने कहा कि सिमटेक आईटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड की डायरेक्टर नेहा टंडन का इसके मैनेजमेंट में कोई एक्टिव रोल नहीं था और इसे उनके पति गुलशन खट्टर संभालते थे।

ईडी ने कहा कि सिमटेक को गलत फंड मिलना, कंपनी पर खट्टर का कंट्रोल, और फोनपैसा के जरिए पीओसी बनाने और भेजने में उनकी भूमिका इस बात का आधार बनती है कि नेहा टंडन के नाम पर या उनके पास मौजूद प्रॉपर्टीज क्राइम से हुई कमाई हैं।

इससे पहले इस मामले में ईडी ने पीएमएलए के सेक्शन 17 के तहत कई राज्यों में 60 से ज्यादा जगहों पर बड़े पैमाने पर सर्च और जब्ती की थी, जिसके दौरान बड़ी मात्रा में कैश, सोने की ईंटें, सोने और चांदी की ज्वेलरी, म्यूल अकाउंट में पड़ा बैलेंस, गाड़ियां, डिजिटल डिवाइस और गलत डॉक्यूमेंट जब्त/फ्रीज किए गए थे। ईडी ने पीएमएलए के सेक्शन 19 के तहत वीरेंद्र को भी गिरफ्तार किया था।

पीएमएलए के तहत जांच के बाद 18 अक्टूबर 2025 को एक प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट और 20 फरवरी, 2026 को एक सप्लीमेंट्री प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट फाइल की गई, जिस पर 4 मई, 2026 को स्पेशल कोर्ट, पीएमएलए ने संज्ञान लिया।

चल/अचल संपत्तियों को जब्त/फ्रीज करने के सिलसिले में पहले इस डायरेक्टरेट ने 177.30 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज को प्रोविजनल तौर पर अटैच किया था, जिसे बाद में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, एमएलए, नई दिल्ली ने कन्फर्म किया था। बयान में कहा गया है कि इसके अलावा, मौजूदा पीएओ के जरिए, 23.35 करोड़ रुपए की अतिरिक्त चल और अचल संपत्तियां भी अटैच की गई हैं। तदनुसार, पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अब तक कुर्क/जब्त/फ्रीज की गई संपत्तियों का कुल मूल्य 343 करोड़ रुपए से अधिक है। ईडी ने कहा कि पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के अनुसार अपराध की आय के मूल्य की सुरक्षा के लिए तत्काल अनंतिम कुर्की की गई है।

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