जैव विविधता प्राधिकरण ने 33 राज्य बोर्डों और अनुसंधान संस्थानों को 3.79 करोड़ रुपए दिए

जैव विविधता प्राधिकरण ने 33 राज्य बोर्डों और अनुसंधान संस्थानों को 3.79 करोड़ रुपए दिए
पर्यावरण मंत्रालय के एक अधिकारी ने रविवार को कहा कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) ने 33 राज्य जैव विविधता बोर्ड (एसबीबी) और केंद्र शासित प्रदेश जैव विविधता परिषद (यूटीबीसी) और विभिन्न कृषि जैव विविधता अनुसंधान संस्थानों को पहुंच और लाभ साझाकरण (एबीएस) योजना के तहत 3.79 करोड़ रुपए वितरित किए हैं।

नई दिल्ली, 9 अगस्त (आईएएनएस)। पर्यावरण मंत्रालय के एक अधिकारी ने रविवार को कहा कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) ने 33 राज्य जैव विविधता बोर्ड (एसबीबी) और केंद्र शासित प्रदेश जैव विविधता परिषद (यूटीबीसी) और विभिन्न कृषि जैव विविधता अनुसंधान संस्थानों को पहुंच और लाभ साझाकरण (एबीएस) योजना के तहत 3.79 करोड़ रुपए वितरित किए हैं।

अधिकारी ने एक बयान में कहा, 3.79 करोड़ रुपए का एक हिस्सा आईसीएआर-नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज (एनबीपीजीआर) और हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड के माध्यम से हिसार बोवाइन स्पर्म स्टेशन और अनुसंधान केंद्र को भी जारी किया गया था।

इसमें कहा गया है कि एबीएस राशि में से 46.93 लाख रुपए का सबसे बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश को जारी किया गया, इसके बाद पश्चिम बंगाल को 44.76 लाख रुपए और ओडिशा को 44.08 लाख रुपए जारी किए गए।

इसमें कहा गया है कि रिलीज में भारत की कृषि जैव विविधता

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि रिसर्च और कमर्शियल इस्तेमाल के लिए सब्जियों और तिलहन के जेनेटिक संसाधनों तक पहुंचने के लिए बायर साइंस एंड इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड, एचएम क्लॉज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और एडवांटा एंटरप्राइजेज लिमिटेड जैसी कंपनियों से एबीएस राशि वसूली गई।

बयान में कहा गया है कि भारत का एबीएस फ्रेमवर्क, जिसे बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट, 2002 के तहत लागू किया गया है और जो नागोया प्रोटोकॉल के अनुरूप है। यह सुनिश्चित करता है कि जब दूसरे देशों के उपयोगकर्ता जैविक संसाधनों तक पहुंचते हैं, तो लाभ का उचित बंटवारा हो।

इसमें आगे कहा गया कि चूंकि कंपनियों ने बाजारों, व्यापारियों या बिचौलियों के माध्यम से जैविक संसाधनों तक पहुंच प्राप्त की थी, इसलिए पहुंच के मूल स्रोत की पहचान नहीं की जा सकी। ऐसे मामलों मे एनबीए ने एक विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार और प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित लाभ-साझाकरण के तौर-तरीकों को अपनाया।

बयान में कहा गया है कि एबीएस की रकम उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एसबीबी और यूटीबीसी के बीच खेती के इलाके के डेटा के आधार पर आनुपातिक रूप से बांटी गई, जहां संबंधित फसलें उगाई जाती हैं। यह डेटा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने जारी किया था।

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Created On :   9 Aug 2026 8:16 PM IST

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