राजस्थान के स्थानीय निकाय चुनावों में देरी पर अशोक गहलोत ने कहा, यह संवैधानिक संकट

राजस्थान के स्थानीय निकाय चुनावों में देरी पर अशोक गहलोत ने कहा, यह संवैधानिक संकट
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बुधवार को भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर एक साल से अधिक समय से पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव न कराकर राजस्थान को "संवैधानिक संकट" की ओर धकेलने का आरोप लगाया है।

जयपुर, 8 अप्रैल (आईएएनएस)। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बुधवार को भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर एक साल से अधिक समय से पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव न कराकर राजस्थान को "संवैधानिक संकट" की ओर धकेलने का आरोप लगाया है।

गहलोत ने कहा कि देरी और निर्वाचित प्रतिनिधियों के स्थान पर सरकारी प्रशासकों की नियुक्ति एक "अलोकतांत्रिक मानसिकता" को दर्शाती है और लोकतांत्रिक संस्थानों पर सीधा हमला है।

उन्होंने कहा, "समय पर चुनाव न कराना केवल प्रशासनिक चूक नहीं है बल्कि संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है। अनुच्छेद 243ई और 243यू पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों के लिए पांच वर्षीय कार्यकाल और समय पर चुनाव अनिवार्य करते हैं जबकि अनुच्छेद 243के यह जिम्मेदारी एक स्वतंत्र राज्य चुनाव आयोग को सौंपता है।"

उन्होंने कहा, "जब कोई सरकार लगातार संविधान के अनुच्छेद 243ई, 243यू और 243के का उल्लंघन करती है, एक वर्ष से अधिक समय तक नागरिकों के मताधिकार को सीमित करती है और न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों की अवहेलना करती है, तो यह केवल एक प्रशासनिक विफलता नहीं है बल्कि 'संवैधानिक पतन' का एक स्पष्ट उदाहरण है।"

गहलोत ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने परिसीमन, पुनर्गठन और 'एक राज्य, एक चुनाव' पहल जैसे आधारों पर चुनाव स्थगित करने का प्रयास किया जबकि विकास किशनराव गावली (2021) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि ऐसे कारणों से चुनाव स्थगित करना उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

उन्होंने यह भी बताया कि 2025 में राजस्थान उच्च न्यायालय के बार-बार दिए गए निर्देशों के बावजूद राज्य सरकार कार्रवाई करने में विफल रही।

उन्होंने कहा, "राजस्थान उच्च न्यायालय ने फरवरी, मार्च और नवंबर 2025 में बार-बार निर्देश जारी किए, फिर भी सरकार ने हर बार उनकी अवहेलना की। अंततः, 439 याचिकाओं पर संयुक्त फैसला सुनाते हुए न्यायालय ने 15 अप्रैल की अंतिम समय सीमा निर्धारित की। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) को खारिज करके इस आदेश को बरकरार रखना इस बात का प्रमाण है कि न्यायपालिका ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। हालांकि, सरकार की ओर से गंभीरता की कमी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।"

उन्होंने कहा, "15 अप्रैल की अंतिम समय सीमा निर्धारित किए जाने और सुप्रीम कोर्ट द्वारा एसएलपी को खारिज करते हुए आदेश को बरकरार रखने के बावजूद, सरकार की गंभीरता की कमी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।"

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Created On :   8 April 2026 12:35 PM IST

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