गुजरात सरकार ने टेंडर वैलिडेशन की प्रक्रिया को 120 से 90 दिन किया, मंजूरी के लिए तय की समय-सीमा

गुजरात सरकार ने टेंडर वैलिडेशन की प्रक्रिया को 120 से 90 दिन किया, मंजूरी के लिए तय की समय-सीमा
गुजरात सरकार ने विकास और निर्माण कार्यों के लिए टेंडर मंजूरी की प्रक्रिया को छोटा कर दिया है। इसके तहत, सिर्फ फाइनेंशियल बिड वाले टेंडर के लिए अधिकतम 51 दिन और टेक्निकल व फाइनेंशियल जांच की जरूरत वाले टेंडर के लिए अधिकतम 66 दिन की समय-सीमा तय की गई है।

गांधीनगर, 20 सितंबर (आईएएनएस)। गुजरात सरकार ने विकास और निर्माण कार्यों के लिए टेंडर मंजूरी की प्रक्रिया को छोटा कर दिया है। इसके तहत, सिर्फ फाइनेंशियल बिड वाले टेंडर के लिए अधिकतम 51 दिन और टेक्निकल व फाइनेंशियल जांच की जरूरत वाले टेंडर के लिए अधिकतम 66 दिन की समय-सीमा तय की गई है।

भूपेंद्र पटेल की सरकार ने टेंडर की वैलिडिटी की अवधि को मौजूदा 120 दिनों से घटाकर 90 दिन कर दिया है। यह कदम प्रशासनिक मंजूरी में देरी को कम करने और प्रोजेक्ट्स को जल्दी शुरू करने के मकसद से उठाया गया है।

नई व्यवस्था के तहत, जिन टेंडर्स में कॉन्ट्रैक्टर्स की प्री-क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती और सिर्फ फाइनेंशियल बिड शामिल होती है, उनकी पूरी मंजूरी की प्रक्रिया ज्यादा से ज्यादा 51 दिनों में पूरी करनी होगी।

इसमें फील्ड या रीजनल ऑफिस लेवल से लेकर सचिवालय और वित्त विभाग तक की प्रोसेसिंग शामिल है।

जिन टेंडर्स में कॉन्ट्रैक्टर्स की प्री-क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है और जिनमें टेक्निकल और फाइनेंशियल दोनों तरह की बिड्स शामिल होती हैं, उनके लिए पूरी प्रक्रिया (जिसमें अलग-अलग लेवल पर जांच भी शामिल है) 66 दिनों के भीतर पूरी करनी होगी।

सरकार ने टेंडर प्रक्रिया में बातचीत (नेगोशिएशन) को सीमित करने का भी फैसला किया है। नियमों के तहत तय व्यापक प्रचार के बाद अगर एक से ज्यादा टेंडर मिलते हैं, तो आम तौर पर बातचीत से बचा जाएगा, सिवाय उन हालात के जब बातचीत करना जरूरी हो।

अगर बातचीत जरूरी समझी जाती है, तो यह सिर्फ एक लेवल पर (यानी सक्षम अधिकारी के लेवल पर) की जाएगी। कई लेवल पर बातचीत की इजाजत नहीं होगी। नई प्रक्रिया में उन मामलों में जवाबदेही तय करने का भी प्रावधान है जहां तय समय-सीमा का पालन नहीं किया जाता है।

अगर किसी प्रस्ताव पर तय समय के भीतर कार्रवाई नहीं होती है, तो देरी के कारणों को संबंधित लेवल पर दर्ज करना होगा और देरी के लिए संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय करनी होगी। इसी तरह, अगर प्रस्ताव अधूरा होने की वजह से देरी होती है, तो देरी की जिम्मेदारी उस लेवल की होगी जहां से प्रस्ताव भेजा गया था।

ये बदलाव अलग-अलग विकास और निर्माण कार्यों के लिए टेंडर मंजूरी प्रक्रिया पर लागू होंगे, जिनमें सड़कें, पुल और सरकारी इमारतें जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स शामिल हैं।

सरकार ने कहा कि नई समय-सीमा का मकसद यह पक्का करना है कि टेंडर मंजूरी प्रक्रिया एक तय समय के भीतर पूरी हो जाए, जिससे प्रोजेक्ट्स तय शेड्यूल के अनुसार शुरू हो सकें।

अधिकारियों ने कहा, "यह प्रक्रिया प्रशासनिक देरी को कम करने और नागरिकों को जल्द पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सेवाओं का लाभ दिलाने में भी मदद करेगी।"

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Created On :   20 Sept 2026 3:19 PM IST

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