महाराष्ट्र में महिला किसानों को मान्यता और सशक्तिकरण देने के लिए विधेयक पेश किया गया

महाराष्ट्र में महिला किसानों को मान्यता और सशक्तिकरण देने के लिए विधेयक पेश किया गया
महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के कृषि क्षेत्र में बदलाव लाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण विधायी कदम उठाया है। महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को 'महाराष्ट्र महिला किसान सशक्तिकरण अधिनियम, 2026' (कृषि विधेयक संख्या 148वां वर्ष 2026) नामक एक अभूतपूर्व विधेयक का मसौदा पेश किया।

मुंबई, 1 जुलाई (आईएएनएस)। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के कृषि क्षेत्र में बदलाव लाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण विधायी कदम उठाया है। महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को 'महाराष्ट्र महिला किसान सशक्तिकरण अधिनियम, 2026' (कृषि विधेयक संख्या 148वां वर्ष 2026) नामक एक अभूतपूर्व विधेयक का मसौदा पेश किया।

राज्य के कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक में महिला कृषि श्रमिकों को औपचारिक मान्यता और समर्पित कल्याण निधि प्रदान करके लंबे समय से चली आ रही व्यवस्थागत असमानताओं को दूर किया गया है।

दशकों से, कृषि व्यवस्था में लैंगिक भेदभाव काफी हद तक कम रहा है, जिससे औपचारिक लाभ केवल भूमिधारकों तक ही सीमित रहे हैं।

विधेयक के अनुसार, हालांकि महिलाएं ग्रामीण श्रमिकों का एक बड़ा हिस्सा हैं जो बिना औपचारिक स्वामित्व के पारिवारिक या सामुदायिक भूमि पर खेती करती हैं, लेकिन कृषि विस्तार प्रणालियों और ऋण संरचनाओं ने ऐतिहासिक रूप से उनकी अनदेखी की है।

इस समस्या को दूर करने के लिए, विधेयक में औपचारिक 'महिला किसान प्रमाण पत्र' जारी करने का प्रावधान किया गया है।

इस विधेयक में 'किसान' शब्द को व्यापक रूप से अपडेट किया गया है, जिसमें महाराष्ट्र की कोई भी महिला निवासी शामिल है जो व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त रूप से मुख्य कृषि और पशुपालन में भाग लेती है, जिसमें फसलें, मुर्गी पालन, डेयरी, मत्स्य पालन, रेशम उत्पादन और कृषि-वानिकी, विविध बीजों के नवाचार और संरक्षण, जलवायु-अनुकूल खेती, एकीकृत प्रणालियों और कच्चे कृषि या पशु उत्पादों के मूल्यवर्धन और प्रसंस्करण शामिल हैं।

इसके अलावा, महिला निवासियों में किसान के रूप में भूमिहीन श्रमिक, परिचालन धारक, संविदात्मक किरायेदार, भूमिहीन पशुपालक, बागान श्रमिक और पशुपालक, और साथ ही वे महिलाएं भी शामिल होंगी जो प्रति वर्ष कम से कम एक मौसम के लिए कृषि कार्य में लगी हुई हैं, चाहे वे काम के लिए पलायन करती हों या नहीं।

विधायी वादों को वित्तीय मजबूती प्रदान करने के लिए, विधेयक में महिला किसानों के लिए महाराष्ट्र राज्य कोष की स्थापना अनिवार्य की गई है।

यह विशेष कोष राज्य की समेकित निधि, केंद्र सरकार से अनुदान और विभिन्न सार्वजनिक या निजी दान से पूंजी प्राप्त करेगा।

यह निधि कानूनी रूप से कल्याणकारी कार्यक्रमों के वित्तपोषण, ऋण सुविधा विस्तार, एक विशेष डेटाबेस निर्माण और विशेष रूप से महिला किसानों को लक्षित समग्र प्रशिक्षण ढांचे को बेहतर बनाने के लिए निर्धारित की गई है।

विधेयक में एक जवाबदेही प्रणाली भी शामिल है जिसमें महिला किसान सशक्तिकरण प्रकोष्ठ और एक राज्य निगरानी समिति शामिल है।

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Created On :   1 July 2026 7:58 PM IST

Tags

Next Story