मध्य प्रदेश नर्मदा जल विवाद के दशकों पुराने मामले में समझौते के तहत 217 करोड़ रुपए का भुगतान करेगा
भोपाल, 8 जुलाई (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल का नर्मदा जल विवाद में दखल देने के लिए आभार व्यक्त किया। यह विवाद दशकों पुराना था।
सीएम मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद में फरवरी 2026 में भारत के अटॉर्नी जनरल की राय के बाद एक समाधान निकला। यह राय पुनर्वास की लागत को बांटने के बारे में थी।
इससे पहले, मध्य प्रदेश पर लगभग 1,500 करोड़ रुपए का बोझ था। मंगलवार को नई दिल्ली में हुई बैठक के बाद, यह तय किया गया कि गुजरात 50 प्रतिशत के बजाय 75 प्रतिशत लागत उठाएगा, जिससे मध्य प्रदेश का हिस्सा घटकर 217 करोड़ रुपए रह जाएगा।
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप ने बताया कि सीएम यादव ने मंत्रिपरिषद की बैठक के दौरान ये जानकारी दी।
बांध गुजरात में स्थित है, लेकिन इसके जलाशय से ऊपर की ओर स्थित राज्यों में जमीन डूब जाती है, इसलिए नदी के फायदों और लागत को बांटने के लिए नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया गया था। 1979 में न्यायाधिकरण के फैसले के बावजूद लागत-बंटवारे की व्यवस्था, पुनर्वास खर्च और राज्यों के बीच मुआवजे को लेकर विवाद दशकों तक अनसुलझे रहे।
आखिरकार केंद्रीय मंत्रालय की मध्यस्थता से इस मुद्दे को सुलझा लिया गया।
मुख्य विवाद जमीन अधिग्रहण, निर्माण के लिए लिए गए कर्ज, पुनर्वास और बसावट पर होने वाली भारी लागत को बांटने पर केंद्रित था।
अंतिम समझौते के तहत पुराने बकाया को काफी हद तक माफ कर दिया गया है या फिर से व्यवस्थित किया गया है ताकि एक व्यापक समाधान हो सके। मध्य प्रदेश ने बांध परियोजना से डूबने के असर के लिए ऐतिहासिक रूप से लगभग 7,669 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की थी।
अंतिम समझौते के तहत, मध्य प्रदेश सरकार सभी लंबित आपसी दायित्वों को निपटाने के लिए गुजरात को एकमुश्त 217 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी।
परियोजना से सिंचाई और पीने के पानी का मुख्य लाभार्थी होने के नाते, गुजरात ने सबसे बड़ा वित्तीय बोझ उठाया और अब वह विवाद से जुड़े किसी भी लंबित मुकदमे के बिना आगे बढ़ सकता है।
राजस्थान, जिसे नर्मदा के पानी से सिंचाई और कृषि विकास का भी लाभ मिला, उसने भी व्यापक समझौते के तहत लागत-बंटवारे के अपने दायित्वों को निपटा लिया है।
1979 के मूल नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण के फैसले के अनुसार, गुजरात को मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे ऊपर की ओर स्थित राज्यों में पुनर्वास और बसावट और जमीन अधिग्रहण पर होने वाले खर्च का एक बड़ा हिस्सा उठाना था।
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Created On :   8 July 2026 8:46 PM IST












