सेबी का ब्रोकर्स, पोर्टफोलियो मैनेजर्स और म्यूचुअल फंड्स को सख्त निर्देश, सोशल मीडिया पर पंजीकरण की स्पष्ट जानकारी दें

सेबी का ब्रोकर्स, पोर्टफोलियो मैनेजर्स और म्यूचुअल फंड्स को सख्त निर्देश, सोशल मीडिया पर पंजीकरण की स्पष्ट जानकारी दें
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (एसईबीआई) ने गुरुवार को सभी विनियमित सभी संस्थाओं को निर्देश दिया कि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिभूति बाजार से संबंधित सामग्री पोस्ट करते समय अपना पंजीकृत नाम और पंजीकरण संख्या स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करें।

मुंबई, 26 फरवरी (आईएएनएस)। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (एसईबीआई) ने गुरुवार को सभी विनियमित सभी संस्थाओं को निर्देश दिया कि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिभूति बाजार से संबंधित सामग्री पोस्ट करते समय अपना पंजीकृत नाम और पंजीकरण संख्या स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करें।

यह नया नियम 1 मई से लागू होगा। यह निर्देश स्टॉक ब्रोकरों, पोर्टफोलियो प्रबंधकों, म्यूचुअल फंडों और वितरकों जैसे अन्य मध्यस्थों और एजेंटों पर लागू होगा।

सेबी ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य निवेशकों को पंजीकृत और विनियमित संस्थाओं द्वारा साझा की गई सामग्री को आसानी से पहचानने और सोशल मीडिया पर अपंजीकृत या अनियमित संस्थाओं द्वारा पोस्ट की गई सामग्री से अलग करने में मदद करना है।

सर्कुलर के अनुसार, यह नियम प्रतिभूति बाजार से संबंधित वीडियो, लिखित पोस्ट और अन्य सामग्री सहित सभी प्रकार की सामग्री पर लागू होगा।

यह नियम यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्रास, फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स, लिंक्डइन, रेडइट और थ्रेड्स के साथ अन्य सभी प्लेटफॉर्म पर लागू होगा।

सेबी ने कहा है कि विनियमित संस्थाओं और उनके एजेंटों को अपने सोशल मीडिया हैंडल के होम पेज पर अपना पंजीकृत नाम और पंजीकरण संख्या प्रमुखता से प्रदर्शित करनी होगी। उन्हें शेयर बाजार से संबंधित प्रत्येक वीडियो या पोस्ट की शुरुआत में भी इन विवरणों का उल्लेख करना होगा।

नियामक ने बताया कि हाल के वर्षों में, उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करके समन्वित शेयर हेरफेर और पंप-एंड-डंप योजनाओं को चलाने वाली कई संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई की है।

बाजार के जानकारों का मानना ​​है कि विनियमित सामग्री की स्पष्ट पहचान से निवेशकों को बेहतर निर्णय लेने और भ्रामक जानकारी से बचने में मदद मिलेगी।

सेबी ने आगे स्पष्ट किया कि एकाधिक पंजीकरण रखने वाली संस्थाओं को अपने सोशल मीडिया होम पेज पर एक वेब लिंक प्रदान करना होगा जो उपयोगकर्ताओं को उनके सभी एसईबीआई-पंजीकृत नामों और पंजीकरण संख्याओं की सूची वाले पेज पर ले जाए। इसके अलावा, उन्हें यह स्पष्ट रूप से बताना होगा कि सामग्री किस विशिष्ट पंजीकरण के तहत प्रकाशित की जा रही है।

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Created On :   26 Feb 2026 8:51 PM IST

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