केंद्र सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट में दो अतिरिक्त जजों की नियुक्ति को मंजूरी दी

केंद्र सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट में दो अतिरिक्त जजों की नियुक्ति को मंजूरी दी
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बाद केंद्र सरकार ने मंगलवार को मद्रास हाईकोर्ट में दो न्यायिक अधिकारियों को अतिरिक्त न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त करने की मंजूरी दे दी।

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बाद केंद्र सरकार ने मंगलवार को मद्रास हाईकोर्ट में दो न्यायिक अधिकारियों को अतिरिक्त न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त करने की मंजूरी दे दी।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में इस फैसले की जानकारी देते हुए कानून और न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि भारत के संविधान से मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए और भारत के मुख्य न्यायाधीश से सलाह-मशविरा करके राष्ट्रपति ने धर्मलिंगम लिंगेश्वरन और बालाथंडायुथम कार्तिकेयन को मद्रास हाई कोर्ट का अतिरिक्त जज नियुक्त किया है।

सीजेआई की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 18 मई को हुई बैठक में इन दो न्यायिक अधिकारियों को मद्रास हाईकोर्ट का जज नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।

19 मई को जारी एक बयान में शीर्ष अदालत के कॉलेजियम ने कहा कि उसने लिंगेश्वरन और बालाथंडायुथम समेत छह न्यायिक अधिकारियों को मद्रास हाईकोर्ट का जज नियुक्त करने के 4 नवंबर, 2025 के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

कॉलेजियम, जिसमें सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ जज शामिल होते हैं, उच्च न्यायपालिका में नियुक्तियों और तबादलों के लिए सिफारिशें करता है। उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक निरंतर, एकीकृत और सहयोगात्मक प्रक्रिया है। इसके लिए राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर विभिन्न संवैधानिक अधिकारियों से सलाह-मशविरा और मंजूरी की जरूरत होती है।

सिर्फ उन्हीं लोगों को हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया जाता है जिनके नामों की सिफारिश एससी कॉलेजियम ने की होती है।

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Created On :   13 Oct 2026 10:16 PM IST

Tags

Next Story