अंतरराष्ट्रीय: सिंगापुर में नौकरानी से छेड़छाड़ करने व एक व्यक्ति को चोट पहुंचाने के आरोप में भारतीय मूल के शख्‍स को जेल

सिंगापुर में नौकरानी से छेड़छाड़ करने व एक व्यक्ति को चोट पहुंचाने के आरोप में भारतीय मूल के शख्‍स को जेल
सिंगापुर में 61 वर्षीय भारतीय मूल के एक व्यक्ति को लिफ्ट में एक घरेलू नौकरानी से छेड़छाड़ करने और एक व्यक्ति को मुक्का मारने के आरोप में 10 महीने जेल की सजा सुनाई गई है।

सिंगापुर, 27 जनवरी (आईएएनएस)। सिंगापुर में 61 वर्षीय भारतीय मूल के एक व्यक्ति को लिफ्ट में एक घरेलू नौकरानी से छेड़छाड़ करने और एक व्यक्ति को मुक्का मारने के आरोप में 10 महीने जेल की सजा सुनाई गई है।

सिंगाराम पलियानैपन ने किसी व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए आपराधिक बल का प्रयोग करने और खतरनाक हथियार से चोट पहुंचाने के आरोप में दोषी ठहराया।

डिजिटल समाचार आउटलेट टुडे ने शुक्रवार को रिपोर्ट दी कि सजा सुनाए जाने के दौरान चार अन्य समान आरोपों पर विचार किया गया।

अदालती दस्तावेजों के अनुसार, घरेलू नौकरानी एक कॉफी शॉप में खाना खरीद रही थी, तभी सिंगाराम ने उससे संपर्क किया, जिसने उसे खुद के लिए पेय खरीदने के लिए 2 सिंगापुरी डॉलर की पेशकश की।

सिंगाराम के जोर देने पर उसने पैसे स्वीकार कर लिए, जब वह अपने नियोक्ता के आवास पर वापस जाने के लिए आगे बढ़ी, तो सिंगाराम ने भी उसका पीछा किया।

दोनों हाउसिंग ब्लॉक की लिफ्ट लॉबी में पहुंचे जहां नौकरानी रह रही थी और वह लिफ्ट में प्रवेश कर गए। लिफ्ट में यह जोड़ा अकेला था।

उप लोक अभियोजक (डीपीपी) जोर्डी के ने कहा कि एक बार जब दरवाजे बंद हो गए और लिफ्ट चलने लगी, तो सिंगाराम ने पीड़िता के सीने को छूने की कोशिश की और उसके साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया।

डरी हुई पीड़िता उसे दूर धकेलने की कोशिश करती रही और भागने में कामयाब होने के बाद, उसने अपने नियोक्ता को घटना के बारे में बताया। इसके बाद उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई।

ऑनलाइन समाचार आउटलेट की रिपोर्ट के अनुसार, सिंगाराम को 28 सितंबर को गिरफ्तार किया गया और अगले दिन जमानत पर रिहा कर दिया गया।

सिंगाराम की हरकतें लिफ्ट के क्लोज-सर्किट टेलीविज़न कैमरे में कैद हो गईं। इससे यह भी पता चला कि वह लगभग एक मिनट और 28 सेकंड तक पीड़िता के साथ लिफ्ट में था।

सिंगापुर में, किसी व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए बल का प्रयोग करने वाले को तीन साल तक की जेल हो सकती है, जुर्माना लगाया जा सकता है या बेंत से मारा जा सकता है, या इन दंड दिए जा सकते हैं।

इस घटना के एक महीने बाद, सिंगाराम वुडलैंड्स क्लोज़ के पास स्थित हू जियानपेंग की साइकिल की दुकान पर गया, और उनसे व्यक्तिगत गतिशीलता उपकरण (पीएमडी) के साथ आने वाली समस्याओं के बारे में बात किया, जिसे उन्होंने उनसे खरीदा था।

एक-दूसरे पर चिल्लाने पर दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया और वहां मौजूद हू के दोस्त योह सु काई ने उन्हें शांत करने की कोशिश की।

सिंगाराम ने अपने पीएमडी से एक धातु की चेन निकाली, उसे अपनी दाहिनी मुट्ठी के चारों ओर लपेटा, और येओह के चेहरे पर तीन बार मुक्का मारा।

अस्‍पताल में योह की बायीं ऊपरी पलक पर दो सेमी लंबा सतही घाव पाया गया और साथ ही उसकी गर्दन और दाहिने नितंब पर भी चोट था।

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Created On :   28 Jan 2024 9:16 AM IST

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