जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों पर ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर अंतरिम रोक, मंडलायुक्त ने दिया आदेश
मुरादाबाद, 27 जुलाई (आईएएनएस)। यूपी रामपुर स्थित जौहर यूनिवर्सिटी को बड़ी राहत देते हुए मुरादाबाद मंडलायुक्त ने रामपुर विकास प्राधिकरण (आरडीए) के 38 भवनों को ध्वस्त करने के आदेश पर अगली सुनवाई तक अंतरिम रोक लगा दी है। विश्वविद्यालय प्रबंधन की अपील पर सुनवाई करते हुए मंडलायुक्त ने फिलहाल ध्वस्तीकरण की कार्रवाई स्थगित कर दी है।
मुरादाबाद मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने रामपुर विकास प्राधिकरण (आरडीए) द्वारा विश्वविद्यालय के 38 भवनों को ध्वस्त करने के आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। विश्वविद्यालय प्रबंधन की ओर से आरडीए के 15 जुलाई के आदेश के खिलाफ मंडलायुक्त न्यायालय में वैधानिक अपील दायर की गई थी।
सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान मंडलायुक्त ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक लगाने के निर्देश दिए। इसके बाद फिलहाल विश्वविद्यालय परिसर में बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी।
आरडीए ने 15 जुलाई को विश्वविद्यालय के 40 भवनों में से 38 को बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्मित बताते हुए अवैध घोषित किया था। प्राधिकरण ने विश्वविद्यालय प्रबंधन को 20 दिन के भीतर इन भवनों को स्वयं ध्वस्त करने का निर्देश दिया था। आदेश का पालन न होने की स्थिति में प्राधिकरण की ओर से कार्रवाई किए जाने की बात कही गई थी।
आरडीए के आदेश के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन, जौहर ट्रस्ट, छात्र और कर्मचारी विरोध जता रहे थे। विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों का धरना भी जारी है। जौहर ट्रस्ट का कहना है कि प्राधिकरण ने उपलब्ध अभिलेखों और दस्तावेजों पर समुचित विचार किए बिना ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया है।
विश्वविद्यालय प्रबंधन ने 20 जुलाई को मंडलायुक्त न्यायालय में अपील दायर करने के साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी रुख किया था। दोनों मामलों में 28 जुलाई को सुनवाई प्रस्तावित थी।
हालांकि, मुरादाबाद में वरिष्ठ अधिवक्ता आमोद अग्रवाल के निधन के कारण न्यायिक कार्य स्थगित होने की संभावना को देखते हुए विश्वविद्यालय की ओर से सोमवार को ही शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया गया। विश्वविद्यालय के अधिवक्ता जुनैद एजाज ने बताया कि मंडलायुक्त न्यायालय ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद आरडीए के ध्वस्तीकरण आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। अब मामले की अगली सुनवाई में दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|
Created On :   27 July 2026 9:50 PM IST












