झारखंड में एसआईआर 22-23 अगस्त को अंतिम विशेष शिविर, वोटर लिस्ट में जुड़ेंगे पात्र नागरिक

झारखंड में एसआईआर 22-23 अगस्त को अंतिम विशेष शिविर, वोटर लिस्ट में जुड़ेंगे पात्र नागरिक
झारखंड में मतदाता सूची में नाम जोड़ने और जरूरी सुधार के लिए 22 और 23 अगस्त को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाया जाएगा। यह दूसरा और अंतिम विशेष शिविर होगा।

रांची, 21 अगस्त (आईएएनएस)। झारखंड में मतदाता सूची में नाम जोड़ने और जरूरी सुधार के लिए 22 और 23 अगस्त को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाया जाएगा। यह दूसरा और अंतिम विशेष शिविर होगा।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के जरिए यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने शुक्रवार को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की।

उन्होंने कहा कि जिन पात्र नागरिकों का नाम एसआईआर के तहत जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं है, वे विशेष शिविर में आवेदन कर अपना नाम जुड़वा सकते हैं।

उन्होंने बताया कि जिन लोगों की उम्र 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष पूरी हो चुकी है या हो जाएगी, वे फॉर्म-6 और निर्धारित घोषणा-पत्र भरकर मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से ऐसे लोगों की पहचान करने और उन्हें आवेदन जमा करने में मदद करने की अपील की गई है।

उन्होंने कहा कि नगर निगम और दूसरे शहरी इलाकों में भी लोगों को एसआईआर प्रक्रिया की जानकारी देने की जरूरत है। इसके लिए संबंधित एईआरओ स्तर पर वार्ड सदस्यों और पूर्व वार्ड सदस्यों की बैठक की जाएगी। वे अपने इलाके के लोगों को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने में मदद कर सकते हैं।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि एसआईआर के दौरान ‘एक परिवार-एक मतदान केंद्र’ की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जानी है। अगर एक ही परिवार के सदस्यों के नाम अलग-अलग मतदान केंद्रों पर दर्ज हैं या मतदान केंद्र घर से काफी दूर है, तो फॉर्म-8 भरकर नाम को घर के नजदीक एक ही मतदान केंद्र पर स्थानांतरित कराया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि ऐसे लोग जो फिलहाल झारखंड के सामान्य निवासी हैं, लेकिन उनका नाम किसी दूसरे राज्य की मतदाता सूची में दर्ज है, वे भी झारखंड के अपने वर्तमान पते वाले मतदान केंद्र की सूची में नाम स्थानांतरित करा सकते हैं। इसके लिए फॉर्म-8 और निर्धारित घोषणा-पत्र जमा करना होगा। 22 और 23 अगस्त को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगेगा। इस दौरान बीएलओ मौजूद रहेंगे। पात्र नागरिक संबंधित फॉर्म भरकर बीएलओ के पास जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए ईसीआईनेट ऐप और भारत निर्वाचन आयोग के वोटर्स सर्विस पोर्टल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य साफ और सही मतदाता सूची तैयार करना है। इसके लिए राजनीतिक दलों, बूथ लेवल एजेंट, बीएलओ, बीएलओ सुपरवाइजर और आम नागरिकों की भूमिका महत्वपूर्ण है।

उन्होंने कहा कि कोशिश यह है कि एक भी पात्र भारतीय नागरिक का नाम मतदाता सूची से न छूटे और किसी विदेशी नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल न हो। यदि किसी विदेशी नागरिक के गलत घोषणा-पत्र के जरिए मतदाता सूची में शामिल होने की कोशिश की जाती है, तो उसके खिलाफ फॉर्म-7 के जरिए आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है।

ऐसे मामलों की सुनवाई निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के स्तर पर होगी और नियमानुसार फैसला लिया जाएगा। बैठक में राज्य प्रशिक्षण नोडल पदाधिकारी देवदास दत्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी धीरज कुमार ठाकुर, और अवर निर्वाचन पदाधिकारी सुनील कुमार सिंह सहित मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे।

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Created On :   21 Aug 2026 7:21 PM IST

Tags

Next Story