फोकस: केरल हाईकोर्ट ने नरबलि मामले में आरोपी महिला की जमानत याचिका खारिज की

केरल हाईकोर्ट ने नरबलि मामले में आरोपी महिला की जमानत याचिका खारिज की
केरल उच्च न्यायालय ने अक्टूबर 2022 के मानव बलि मामले के मुख्य आरोपियों में से एक लैला भागवल सिंह की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी।

कोच्चि, 22 जनवरी (आईएएनएस)। केरल उच्च न्यायालय ने अक्टूबर 2022 के मानव बलि मामले के मुख्य आरोपियों में से एक लैला भागवल सिंह की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी।

कथित तौर पर मानव बलि अनुष्ठान के हिस्से के रूप में दो महिलाओं की हत्या से संबंधित मामला राज्य में तब सामने आया जब पीड़ितों के क्षत-विक्षत शव पथनमथिट्टा जिले के थिरुवल्ला में लैला और उसके पति भगवान सिंह के घर से बरामद किए गए।

लैला के पति और एक अन्य तथाकथित एजेंट मोहम्मद शफ़ी, जो दोनों पीड़ितों को जोड़े के घर तक लाए थे, सहित तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया।

तब से वे न्यायिक हिरासत में हैं। पीड़ित एर्नाकुलम जिले में लॉटरी टिकट विक्रेता थे।

अदालत ने कहा कि मामले और याचिकाकर्ता की भूमिका को देखने के बाद जमानत नहीं दी जा सकती।

कोर्ट ने कहा कि इससे ऐसे ही अपराधियों में गलत संदेश जाएगा। कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट से त्वरित सुनवाई करने को कहा।

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Created On :   22 Jan 2024 8:06 PM IST

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