नीट पेपर लीक मामला कोर्ट ने यश यादव को दी परीक्षा और बहन की शादी में शामिल होने की इजाजत

नीट पेपर लीक मामला कोर्ट ने यश यादव को दी परीक्षा और बहन की शादी में शामिल होने की इजाजत
नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार यश यादव को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने पुलिस कस्टडी में नीट यूजी परीक्षा देने और बहन की शादी में शामिल होने की इजाजत दी है। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होनी है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि 21 जून को नीट परीक्षा के दिन और बहन की शादी में शामिल होने के लिए यश यादव को पुलिस कस्टडी में भेजा जाएगा।

नई दिल्ली, 16 जून (आईएएनएस)। नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार यश यादव को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने पुलिस कस्टडी में नीट यूजी परीक्षा देने और बहन की शादी में शामिल होने की इजाजत दी है। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होनी है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि 21 जून को नीट परीक्षा के दिन और बहन की शादी में शामिल होने के लिए यश यादव को पुलिस कस्टडी में भेजा जाएगा।

बता दें कि नीट-यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी यश यादव ने दोबारा होने वाली नीट-यूजी परीक्षा में शामिल होने के लिए कोर्ट से कुछ दिनों के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी। नीट की परीक्षा के अलावा उसने अपनी अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए भी यह जमानत याचिका लगाई थी।

इससे पहले 15 जून को दिल्ली की एक अदालत ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 29 जून तक बढ़ा दी थी। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है।

आरोपियों की न्यायिक हिरासत खत्म होने पर उन्हें तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने यश यादव, मांगीलाल बिवाल, दिनेश बिवाल, विकास बिवाल, धनंजय लोखंडे, तेजस हर्षद शाह, शुभम खैरनार, मनीषा वाघमारे, मनीषा संजय हवलदार और डॉ. मनोज शिरुरे की न्यायिक हिरासत 29 जून तक बढ़ा दी।

राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को जेल के अंदर तीन आरोपियों शुभम खैरनार, मनीषा वाघमारे और धनंजय लोखंडे से 17, 18 और 19 जून को पूछताछ करने की भी अनुमति दे दी। जांच एजेंसी को कथित परीक्षा पेपर लीक मामले में चल रही जांच के तहत हर आरोपी से एक घंटे तक पूछताछ करने की अनुमति दी गई है।

सीबीआई ने इस मामले में अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और परीक्षा से पहले नीट-यूजी प्रश्न पत्र हासिल करने और उन्हें फैलाने में शामिल एक कथित नेटवर्क की जांच कर रही है।

1 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोपियों डॉ. मनोज शिरुरे, तेजस हर्षदकुमार शाह और मनीषा संजय हवलदार को 15 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा था। केंद्रीय एजेंसी का आरोप है कि लातूर के डॉक्टर शिरुरे ने परीक्षा से पहले कथित मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी से केमिस्ट्री के सवाल हासिल करने में तीन छात्रों, जिनमें एक आरोपी कोचिंग सेंटर मालिक का बेटा भी शामिल था, की मदद करने में अहम भूमिका निभाई थी।

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Created On :   16 Jun 2026 4:37 PM IST

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