अपराध: कविता की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
नई दिल्ली, 28 मई (आईएएनएस)। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को शराब घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के. कविता की जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।
बीआरएस प्रमुख के. चंद्रशेखर राव की बेटी कविता फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मामले की जांच कर रहे हैं।
जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा।
कविता की ओर से अधिवक्ता विक्रम चौधरी, नितेश राणा, मोहित राव और दीपक नागर ने अपनी दलीलें पेश कीं।
सीबीआई की ओर से अधिवक्ता डीपी सिंह और ईडी की ओर से वकील जोहेब हुसैन पेश हुए।
सीबीआई ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि जांच महत्वपूर्ण चरण में है। इसमें अन्य सरकारी अधिकारी की भूमिका की जांच और अवैध धन प्रवाह जैसे पहलू शामिल हैं।
एजेंसी ने तर्क दिया कि अगर कविता को जमानत पर रिहा किया गया तो जांच प्रभावित हो सकती है।
इसी तरह, ईडी ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग की जांच एक जटिल प्रक्रिया है और इसने जमानत याचिका का विरोध किया।
ईडी ने यह भी चेतावनी दी कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर आरोपी पैसे के लेन-देन को मिटा सकती है, जिससे जांच और मुकदमा दोनों कमजोर हो सकते हैं।
इससे पहले कविता की जमानत याचिका छह मई को विशेष अदालत ने खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्हें पहले ईडी और बाद में 11 अप्रैल को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था।
अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|
Created On :   28 May 2024 11:07 PM IST