कानून: सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग में नई नियुक्तियों पर रोक लगाने की मांग की खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग में नई नियुक्तियों पर रोक लगाने की मांग की खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चुनाव आयोग में नई नियुक्तियों पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाएं खारिज कर दी।

नई दिल्ली, 21 मार्च (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चुनाव आयोग में नई नियुक्तियों पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाएं खारिज कर दी।

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने गुरुवार को मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) अधिनियम, 2023 के अनुसार केंद्र को पैनल में रिक्तियों को भरने से रोकने की मांग करने वाले आवेदनों पर सुनवाई की। सुनवाई के बाद पीठ ने याचिकाएं खारिज कर दीं।

पिछले हफ्ते केंद्र सरकार ने ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को चुनाव आयुक्त नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की थी। यह फैसला लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफे के कुछ दिनों बाद आया।

चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडेय इस साल फरवरी में सेवानिवृत्त हो गए थे।

संसद द्वारा पेश किए गए कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए कई जनहित याचिकाएं दायर की गईं थी। जिसमें कहा गया कि सीईसी और ईसी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता (या सबसे बड़े विपक्षी दल) और पीएम द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे।

इससे पहले मार्च 2023 में संविधान पीठ के फैसले में कहा गया था कि नियुक्ति प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सीजेआई के पैनल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जानी चाहिए।

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Created On :   21 March 2024 8:49 AM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story