अपराध: महाराजगंज पूर्व भाजपा नेता राही मासूम राजा को उम्रकैद, नाबालिग से रेप और पिता की हत्या का मामला

महाराजगंज  पूर्व भाजपा नेता राही मासूम राजा को उम्रकैद, नाबालिग से रेप और पिता की हत्या का मामला
उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में एक सनसनीखेज मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष राही मासूम राजा को नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और उसके पिता की हत्या के जुर्म में कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

महाराजगंज, 11 मार्च (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में एक सनसनीखेज मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष राही मासूम राजा को नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और उसके पिता की हत्या के जुर्म में कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

राही मासूम राजा को कोर्ट ने उन्हें भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (दुष्कर्म), 302 (हत्या), एससी-एसटी एक्ट और पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए दो लाख 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। इसके साथ ही इस मामले में शामिल दो अन्य आरोपियों, सिपाही आबिद अली और मुमताज शाह उर्फ गुड्डू को चार-चार साल की सजा और तीन-तीन हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।

यह मामला संत कबीर नगर जिले के एक गांव से शुरू हुआ, जहां 17 साल की एक नाबालिग लड़की अपने परिवार के साथ राही मासूम राजा के घर किराए पर रहती थी। पीड़िता का पिता ठेला लगाकर परिवार का भरण-पोषण करता था। 28 अगस्त 2023 को राही मासूम राजा ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया और उसकी छोटी बहन के साथ छेड़छाड़ की। जब मामला तूल पकड़ा तब उन्होंने पीड़िता के पिता को जहर दे दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई।

तत्कालीन क्षेत्राधिकारी (सीओ) अजय सिंह चौहान ने जांच शुरू की। जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। पता चला कि सिपाही आबिद अली और मुमताज शाह उर्फ गुड्डू ने मामले को दबाने और मैनेज करने में अहम भूमिका निभाई थी। पीड़िता ने बताया था कि बयान बदलने के लिए उस पर दबाव बनाया गया और इसके लिए उसे 9 लाख रुपये दिए गए थे। सीओ ने पीड़िता के घर से यह रकम भी बरामद की थी। इसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता का दोबारा बयान दर्ज किया गया, जिसमें सारी सच्चाई उजागर हुई। इस मामले में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक (एसपी) ने कई पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया था।

लंबी सुनवाई और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने राही मासूम राजा को दोषी ठहराया। उन्हें दुष्कर्म, हत्या, एससी-एसटी एक्ट और पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन सश्रम कारावास और 2 लाख 5 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। वहीं, मामले को मैनेज करने में शामिल सिपाही आबिद अली और मुमताज शाह उर्फ गुड्डू को चार-चार साल की कारावास और तीन-तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।

शासकीय अधिवक्ता विनोद सिंह ने बताया, "यह मामला नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म और उसकी छोटी बहन के साथ छेड़छाड़ से शुरू हुआ था। जब यह घटना सामने आई तो राही मासूम राजा ने पीड़िता के पिता को जहर दे दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। कोर्ट ने सभी सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर राही को दोषी पाया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा, मामले को दबाने में मदद करने वाले सिपाही आबिद अली और सहयोगी मुमताज शाह को भी सजा दी गई है।"

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Created On :   11 March 2025 9:00 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story