सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर चंदा विवाद मामले पर गर्मी की छुट्टियों के बाद सुनवाई संभव वकील अजय राय

सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर चंदा विवाद मामले पर गर्मी की छुट्टियों के बाद सुनवाई संभव  वकील अजय राय
अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर में चढ़ावे में कथित अनियमितताओं की जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा तत्काल सुनवाई से इनकार करने और जुलाई के दूसरे सप्ताह में कोर्ट खुलने के बाद सुनवाई की बात कहने पर वकील अजय राय ने प्रतिक्रिया दी।

नई दिल्ली, 29 जून (आईएएनएस)। अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर में चढ़ावे में कथित अनियमितताओं की जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा तत्काल सुनवाई से इनकार करने और जुलाई के दूसरे सप्ताह में कोर्ट खुलने के बाद सुनवाई की बात कहने पर वकील अजय राय ने प्रतिक्रिया दी।

उन्होंने सोमवार को समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा कि हमने सोमवार को कोर्ट में इस मामले को मेंशन किया। हमने न्यायालय से यथाशीघ्र न्याय की मांग की। न्यायालय ने हमें बताया कि छुट्टियों के तुरंत बाद इसे सुनवाई के लिए लगाया जाएगा।

इसके अलावा, उन्होंने अपनी अर्जियों में शामिल अन्य मांगों का भी जिक्र किया। उनके मुताबिक, विशेष जांच दल की ओर से सीबीआई के नेतृत्व में पूरे मामले की जांच की मांग शामिल है। हमने यह भी मांग की है कि जांच के दौरान किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाए।

वकील अजय राय ने कहा कि यह मामला काफी पेचीदा और उलझा हुआ है। इसमें कई तकनीकी पहलू भी हैं। इन्हीं सब स्थितियों को देखते हुए हमने कोर्ट से यह कहा है कि जांच में विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाए , ताकि जांच के दौरान कोई भी पहलू अनछुआ नहीं रह जाए। मामले से जुड़े हर पहलू की जांच होनी चाहिए।

साथ ही, जब वकील से पूछा गया कि क्या इस संबंध में अभी तक किसी भी तरह की तारीख निर्धारित की गई है, तो इस पर उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि कोर्ट के खुलने के बाद तारीखों को लेकर भी पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। मुझे पूरा भरोसा है कि 14 जुलाई के बाद कोर्ट खुलेगा। इसके बाद तारीख तय हो जाएगी, जिसमें आगे की पूरी रूपरेखा भी निर्धारित कर ली जाएगी।

बता दें कि अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे में कथित गड़बड़ी और वित्तीय अनियमितताओं की जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इसे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही सुना जाएगा।

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Created On :   29 Jun 2026 8:51 PM IST

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