पाकिस्तान ने बलूच कार्यकर्ताओं को आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत रखा, मानवाधिकार समूहों ने की निंदा
क्वेटा, 5 नवंबर (आईएएनएस)। मानवाधिकार संस्था बलूच यकजेहती कमेटी (बीवाईसी) ने बलूचिस्तान के राजनीतिक कार्यकर्ताओं और मानवाधिकार रक्षकों को पाकिस्तान के आतंकवाद विरोधी अधिनियम (एटीए) की चौथी अनुसूची में डालने की कड़ी आलोचना की। इस कदम को मानवाधिकार संस्था ने बलूच जन संघर्ष को बल प्रयोग के जरिए खत्म करने की कोशिश बताया।
बीवाईसी ने बयान जारी कर कहा, "यह कार्रवाई न केवल गैरकानूनी है, बल्कि एक खतरनाक प्रवृत्ति को भी दर्शाती है। इसके माध्यम से शांतिपूर्ण राजनीतिक गतिविधियों को दबाने, वैध मतभेदों को दबाने और मानवाधिकारों, न्याय और राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाने वालों को अपराधी बनाने का प्रयास किया जा रहा है।"
बयान में कहा गया, "बीवाईसी के कार्यकर्ताओं सहित सैकड़ों बलूच राजनीतिक और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के नाम बिना किसी पारदर्शी कार्यवाही, कानूनी सबूत या निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया के चौथी अनुसूची में जोड़ दिए गए। इस सूची में लगातार राजनीतिक कार्यकर्ताओं के नाम जोड़े जा रहे हैं।"
अधिकार निकाय के अनुसार, बलूचिस्तान के हब क्षेत्र के 64 व्यक्तियों के नाम इस सूची में जोड़े गए हैं। इन नामों में राजनीतिक और मानवाधिकार कार्यकर्ता, छात्र और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हैं।
बीवाईसी ने आरोप लगाया है कि हालिया प्रक्रिया से संवैधानिक और मौलिक मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है, जिनमें न्याय का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राजनीतिक सभा की स्वतंत्रता और आवागमन की स्वतंत्रता शामिल हैं। ये अधिकार अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों द्वारा संरक्षित हैं। आतंकवाद विरोधी कानूनों का राजनीतिक हितों के लिए दुरुपयोग उत्पीड़न का एक गंभीर रूप है।
इसके अलावा, मानवाधिकार संस्था ने मांग की है कि पाकिस्तान राजनीतिक और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं सहित सभी व्यक्तियों के नाम चौथी अनुसूची से तुरंत हटा दे और लोकतांत्रिक राजनीतिक संघर्षों को दबाने और आतंकवाद-रोधी कानूनों का राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने की प्रथा पर रोक लगाए।
पिछले महीने, कई मानवाधिकार संगठनों ने बलूचिस्तान सरकार द्वारा तीन शांतिप्रिय बलूच महिला कार्यकर्ताओं को एटीए की चौथी अनुसूची में शामिल करने के फैसले की कड़ी निंदा की थी।
बलूचिस्तान गृह विभाग द्वारा 16 अक्टूबर को जारी अधिसूचना में बलूच महिला फोरम (बीडब्ल्यूएफ) की केंद्रीय संयोजक शाली बलूच और बलूच यकजेहती समिति (बीवाईसी) की सदस्य नाज गुल और सैयद बीबी पर "आतंकवाद" से संबंधित गतिविधियों में सहयोग करने और उनसे जुड़े होने का आरोप लगाया गया था और उन्हें एटीए के तहत सूचीबद्ध किया गया था।
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Created On :   5 Nov 2025 8:24 PM IST












