श्रीनगर पुलिस ने नशा तस्करी से जुड़े 6 अलग-अलग मामलों में 6.22 करोड़ की संपत्तियों को किया सीज

श्रीनगर पुलिस ने नशा तस्करी से जुड़े 6 अलग-अलग मामलों में 6.22 करोड़ की संपत्तियों को किया सीज
जम्मू-कश्मीर की श्रीनगर पुलिस ने ड्रग्स से जुड़े कारोबार पर बड़ी चोट करते हुए छह अलग-अलग मामलों में आरोपियों की 6.22 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियों को सीज कर दिया। जांच के दौरान, यह पाया गया कि संपत्तियां गैर-कानूनी तरीके से हासिल की गई थी और ड्रग तस्करी की गतिविधियों से हुई कमाई से जुड़ी थीं।

श्रीनगर, 10 सितंबर (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर की श्रीनगर पुलिस ने ड्रग्स से जुड़े कारोबार पर बड़ी चोट करते हुए छह अलग-अलग मामलों में आरोपियों की 6.22 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियों को सीज कर दिया। जांच के दौरान, यह पाया गया कि संपत्तियां गैर-कानूनी तरीके से हासिल की गई थी और ड्रग तस्करी की गतिविधियों से हुई कमाई से जुड़ी थीं।

श्रीनगर पुलिस ने निगीन थाना क्षेत्र में 1.10 करोड़ रुपए और जकूरा क्षेत्र में 1.14 करोड़ रुपए की संपत्ति को अटैच किया। वहीं, शाल्टेंग में एक करोड़ और 43 लाख रुपए की अलग-अलग संपत्तियां फ्रीज की गईं। इसके अलावा, पुलिस ने अहमद नगर थाना क्षेत्र में 2.2 करोड़ रुपए की संपत्ति और लाल बाजार इलाके में 35 लाख की संपत्ति अटैच की। ये संपत्तियां नशे के कारोबार से जुड़े अपराधियों की हैं।

वर्तमान में नशे के खतरे के खिलाफ लड़ाई श्रीनगर पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है, जिसमें मादक पदार्थ नेटवर्क को खत्म करने, उनके वित्तीय ढांचे को ध्वस्त करने और एक सुरक्षित, स्वस्थ और नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

अधिकारियों ने कहा कि श्रीनगर पुलिस की यह निरंतर कार्रवाई नशा तस्करी के प्रति उसकी जीरो-टॉलरेंस नीति और मादक पदार्थ नेटवर्क की आर्थिक बुनियाद पर प्रहार करने के उसके दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। अवैध कमाई से अर्जित संपत्तियों की पहचान, ट्रेसिंग और उनके खिलाफ कार्रवाई करके श्रीनगर पुलिस उस वित्तीय तंत्र को निशाना बना रही है जो नशा तस्करी को बढ़ावा देता है और बनाए रखता है।

श्रीनगर पुलिस ने दोहराया है कि नशा तस्करों और उनके सहयोगियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी, जिसमें अवैध मादक पदार्थ गतिविधियों से प्राप्त आय से अर्जित चल और अचल संपत्तियों की पहचान, कुर्की और उन्हें फ्रीज करना शामिल है, जो पूरी तरह से कानून के अनुसार किया जाएगा।

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Created On :   10 Sept 2026 2:25 PM IST

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