तीस हजारी कोर्ट ने सीबीआई व दिल्ली पुलिस के पूर्व अधिकारी को 3 महीने की सजा सुनाई
नई दिल्ली, 28 अप्रैल (आईएएनएस)। तीस हजारी कोर्ट ने वर्ष 2000 में हुए एक पुराने मामले में सीबीआई के संयुक्त निदेशक रमनीश और दिल्ली पुलिस के सेवानिवृत्त अधिकारी वी.के. पांडे को सजा सुनाई है।
यह मामला अक्टूबर 2000 में एक आईआरएस अधिकारी की गिरफ्तारी और उससे जुड़ी कथित कार्रवाई से संबंधित है। अदालत ने दोनों दोषियों को तीन महीने की सजा सुनाई है और साथ ही उन्हें जमानत भी दे दी है।
इससे पहले 18 अप्रैल को अदालत ने इस मामले में दोनों अधिकारियों को मारपीट और आपराधिक अतिक्रमण के आरोपों में दोषी ठहराया था। यह पूरा मामला लगभग 26 साल पुराना है, जिसकी सुनवाई लंबे समय से चल रही थी।
सजा पर हुई सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता के वकील ने अदालत से अधिकतम सजा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता को उस समय 38 दिन तक जेल में रहना पड़ा था और इस दौरान वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कथित रूप से सिस्टम का दुरुपयोग किया गया था।
वकील ने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता को न्याय पाने के लिए 26 साल तक इंतजार करना पड़ा, इसलिए अदालत को अधिकतम सजा और उचित मुआवजे पर विचार करना चाहिए।
वहीं दूसरी ओर बचाव पक्ष के वकील ने दोषियों के लिए सजा में नरमी की मांग की। उन्होंने दलील दी कि दोनों अधिकारी अपनी निजी इच्छा से उस घटना में शामिल नहीं थे और उन्होंने किसी व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण कार्रवाई नहीं की थी।
वकील ने यह भी कहा कि यह पूरा मामला आधिकारिक प्रक्रिया का हिस्सा था और दोनों अधिकारियों ने लंबी विभागीय जांच और ट्रायल का सामना किया है। उन्होंने अदालत से अपील की कि सजा तय करते समय सभी परिस्थितियों पर दोबारा विचार किया जाए।
लंबी बहस के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए तीन महीने की सजा और जमानत की अनुमति दी। यह मामला पिछले कई दशकों से न्यायिक प्रक्रिया में चल रहा था और अब इस पर अदालत का अंतिम निर्णय सामने आया है।
अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|
Created On :   28 April 2026 6:10 PM IST












