एक नाम, दो चेहरे यूपी पुलिस की बड़ी चूक: कानपुर पुलिस की बड़ी लापरवाही, असली आरोपी मनोज कुमार की जगह मनोज पोरवाल को पकड़कर कोर्ट ले गई पुलिस

- कानपुर पुलिस की बड़ी लापरवाही का मामला
- पुलिस कार्यप्रणाली पर उठे सवाल
- आरोपी ने खुद को बताया निर्दोष, कोर्ट ने पुलिस को लगाई फटकार
डिजिटल डेस्क, कानपुर। कानपुर की एक कोर्ट ने एक केस में पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है, कानपुर पुलिस का एक लापरवाही का मामला सामने आया है। जिस पर यूपी पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे है। आपको बता दें कानपुर पुलिस ने 19 साल पुराने एक बिजली चोरी के मामले में असली आरोपी मनोज कुमार की जगह मनोज पोरवाल नाम के एक लड़के को पकड़कर कोर्ट में पेश कर दिया। कोर्ट पहुंचते हुए पूरा मामला ही पलट गया।
अदालत में पेश हुए आरोपी ने खुद को निर्दोष बताया। अपने आपको मनोज पोरवाल साबित करने के लिए उसने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए आधार कार्ड, बैंक दस्तावेज और अपने निवास प्रमाण पत्र अदालत के सामने रखे। उसने कोर्ट के सामने कहा मैं वह इस केस से किसी भी तरह से जुड़ा नहीं है। मिलते जुलते नाम के चलते पुलिस ने उसके गिरफ्तार किया। यह जानकर कोर्ट भी चौंक गया। न्यायालय ने तत्काल उसे 20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर रिहा किया, साथ ही यह भी आदेश दिया कि अगली बार कोर्ट के बुलावे पर वह जरूर उपस्थित हो।
यह पूरा केस 2006 में दर्ज ईसी एक्ट (Essential Commodities Act) के तहत एक मुकदमे से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है. केसको (कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी) बनाम मनोज कुमार से दर्ज यह केस विशेष अदालत में वर्षों से लंबित चल रहा था। कोर्ट ने बार-बार गैरहाजिरी पर आरोपी मनोज कुमार के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया। कोर्ट आदेश का पालन करते हुए हाल ही में बजरिया थाना पुलिस ने कानपुर के गांधी नगर निवासी एक शख्स को पकड़ा और अदालत में पेश कर दिया। लेकिन कोर्ट पहुंचते ही पुलिस की अलगी ही कहानी का पता चला। न्यायालय ने पुलिस से पूछा इतनी बड़ी गलती कैसे हुई। कोर्ट ने पुलिस को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने तीन दिन के भीतर पुलिस से स्पष्टीकरण मांगा है कि आखिर कैसे बिना उचित सत्यापन के एक निर्दोष व्यक्ति को पकड़कर कोर्ट में पेश कर दिया गया। इसके साथ ही कोर्ट ने असली मनोज कुमार की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को निर्देश दिए हैं। एसीपी सीसामऊ मंजय सिंह ने कहा नोटिस मिलने के बाद जांच की जाएगी और तथ्यों के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी।
Created On :   18 Jun 2025 2:45 PM IST