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Satna News: ध्वनि प्रदूषण करने पर कोर्ट ने ठोका 58 हजार का जुर्माना

डिजिटल डेस्क,सतना। आदेश का उल्लंघन कर ध्वनि प्रदूषण करने पर जब्त किए गए 2 डीजे और एक मॉडिफाइड वाहन के मालिकों पर न्यायालय ने 58 हजार का भारी-भरकम जुर्माना ठोक दिया है। यह कार्रवाई दूसरों के लिए भी चेतावनी की तरह है।
चित्रकूट टीआई गिरजा शंकर बाजपेयी ने बताया कि 10वी-12वीं समेत अलग-अलग कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाओं के चलते ध्वनि विस्तारक यंत्रों के नियंत्रित इस्तेमाल और रात 10 बजे के बाद पूर्णत: प्रतिबंध का आदेश जिला दंडाधिकारी डॉ. सतीश कुमार एस की तरफ से जारी किया गया था।
उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर बीते दिनों लालापुर गांव से एक डीजे सिस्टम जब्त कर जगनंदन के विरुद्ध बीएनएस और कोलाहल अधिनियम में अपराध पंजीबद्ध करने के अलावा चित्रकूट नगर में मॉडिफाइड लोडर वाहन में डीजे सिस्टम लगाकर ध्वनि प्रदूषण करने पर रामभवन और एक अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।
दोनों ही प्रकरणों के चालान चित्रकूट न्यायालय में पेश किए गए, जहां सुनवाई के बाद जगनंदन पर 35 सौ रुपए और रामभवन पर 54 हजार 5 सौ का अर्थदंड लगाया गया है।
Created On :   26 Feb 2026 12:39 PM IST












