सावधान सोशल मीडिया यूजर्स!: आपत्तिजनक कंटेंट शेयर करने वालो के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई, पुलिस आयुक्त ने जारी किया आदेश

आपत्तिजनक कंटेंट शेयर करने वालो के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई, पुलिस आयुक्त ने जारी किया आदेश
दुनियाभर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का चलन तेजी से बढ़ गया है। इस पर नकेल कसने के लिए भोपाल पुलिस बड़ा एक्शन लेने जा रही है, ताकि ऐसी किसी खबर को फैलने से रोका जाए।

डिजिटल डेस्क, भोपाल। दुनियाभर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का चलन तेजी से बढ़ गया है। इस पर नकेल कसने के लिए भोपाल पुलिस बड़ा एक्शन लेने जा रही है, ताकि ऐसी किसी खबर को फैलने से रोका जाए। जिसकी वजह से धार्मिक, सांप्रदायिक एवं जातिगत भावना को भड़काया जा रहा है। इसके साथ ही उन लोगों को भी चेतावनी दी गई है, जो कोई इस तरह की जानकारियों को लाइक, शेयर करके अन्य लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इस संबंध में भोपाल पुलिस आयुक्त संजय कुमार ने आदेश जारी किया है।

आदेश में इन लोगों को दी चेतावनी

पुलिस आयुक्त ने आदेश में कहा कि भोपाल शहर में सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हाईक, टेलीग्राम समेत अन्य के जरिए असामाजिक तत्वों के कई समूहों द्वारा आपत्तिजनक संदेशों को शेयर किया जाता है, जिसमें तस्वीरें, वीडियो और ऑडियो का इस्तेमाल किया जाता है। जिस कारण कई बार लोग एक स्थान पर एकत्रित होकर किसी एक समुदाय के खिलाफ वातावरण निर्मित किया जाता है और धार्मिक भावनाओं एवं साम्प्रदायिक सौहार्द खराब होता है। कई बार यह विकराल रूप भी धारण कर लेता है। जिससे अशांति फैल जाती है और आमजन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

बिना विचार किए पोस्ट साझा करना

संजय कुमार ने यह भी कहा कि इन आपत्तिजनक पोस्ट को कई बार लोग बिना विचार किए उस पर कमेंट और क्रोस कमेंट कर देते हैं। इस कारण इंटरनेट पर भ्रामक और आक्रामक जानकारियों से धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती है। आदेश में बताया गया है कि इन्हीं संदेशों को रोकने और लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ऐसी सूचनाओं से दूरी बना कर रखें। साथ ही कहा कि जब कोई पोस्ट आपके द्वारा शेयर की जा रही है तो उसे अच्छे से समझे, फिर किसी अन्य व्यक्ति तक पहुंचाएं। अगर किसी तरह कि पोस्ट को बिना समझे उस पर प्रक्रिया देते है तो उनके खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा- 163 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

Created On :   6 May 2026 5:18 PM IST

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