शादी के नाम पर धोखा: जयपुर की युवती ने डॉक्टर के खिलाफ कराई रेप की एफआईआर, डॉ. का कोर्ट में परिवाद- सहमति से बनाए रिलेशन

डिजिटल डेस्क, भोपाल। जयपुर की एक युवती ने भोपाल के कोलार में स्किन क्लीनिक चलाने वाले डॉक्टर के खिलाफ शादी का झांसा देकर रेप करने की एफआईआर दर्ज कराई है। युवती ने महिला थाना में शादी के नाम पर धोखा देने और गर्भपात के कथन दर्ज कराए है। वहीं इस मामले में डॉक्टर ने पहले ही कोर्ट में परिवाद दायर कर दिया था कि युवती में सहमति से रिलेशन बनाए थे। बाद में एक युवक के साथ मिलकर ब्लैकमेलिंग के इरादे से प्रेगनेंट होने और गर्भपात की झूठी शिकायत दर्ज कराई है। इस मामले में जिला कोर्ट में 26 मई को सुनवाई होगी। इस हाईप्रोफाइल केस में युवती की शिकायत पर कोलार पुलिस पहले ही जांच कर चुकी है, जिसमें डॉ के तथ्यों के आधार पर क्लीन चिट दी गई है।
कोलार स्थित पॉइजन एंटी स्किन क्लीनिक के संचालक डॉ. अभिनीत गुप्ता के खिलाफ बुधवार को जयपुर की युवती ने शादी का झांसा देकर रेप करने की एफआईआर दर्ज कराई है। महिला थाना पुलिस ने एफआईआर के बाद जांच शुरू कर दी है। पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने कहा है कि महिला ने शादी का झांसा देने की एफआईआर कराई है। महिला का आरोपों की जांच के लिए तथ्य जुटाए जा रहे है। पुलिस की जांच सहमति से संबंध वाले एंगल पर भी की जा रही है।
ये है पूरा मामला
जयपुर में रहने वाली युवती अपने एक मित्र के साथ भोपाल डॉ. गुप्ता के क्लिनिक स्किन के इलाज के लिए आई थी। युवती ने आरोप लगाया है कि डॉ. के साथ इलाज के दौरान दोस्ती हो गई। इसके बाद वे भोपाल और चेन्नई के होटल में मिले। यहां डॉक्टर ने शादी का वादा कर रिश्ते बनाए। भोपाल के एक मंदिर में ले जाकर मांग भरी। युवती वापस जयपुर लौट गई। बाद में उसे गर्भ का पता चला। इस बारे में डॉक्टर को बताया तो उसने शादी से इंकार कर दिया। उसे फ्लाइट में गर्भपात की टेबलेट खिला दी। इसके बाद युवती के भाई को वीडियो भेजकर ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई।
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डॉक्टर ने कहा-सारे आरोप झूठे
इस मामले में डॉक्टर ने कोलार पुलिस थाने में अपने बयान दर्ज कराए है। डॉक्टर ने मोबाइल पर वाट्सअप, इंस्ट्राग्राम और फेसबुक की चेट के स्क्रीन शॉट लगाए है। इसमें सहमति से बात हुई है। ये भी बताया कि चेन्नई में रिलेशन आपसी सहमति से बने थे। किसी तरह का दबाव नहीं बनाया गया। इसके वीडियो भी पुलिस को उपलब्ध कराए थे। इस आधार पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। पीड़िता ने कहा है कि पुलिस ने जानबूझकर एफआईआर नहीं की। इस बीच युवती ने महिला पुलिस थाना में केस दर्ज कराया है। डॉ. गुप्ता के परिजनों ने कोर्ट में परिवाद और 26 मई को सुनवाई होने के पहले ही पुलिस की एफआईआर को गलत ठहराया है। इस मामले में पुलिस सभी एंगल पर जांच करेगी।
Created On :   6 May 2026 10:01 PM IST













