MP News: HC ने सयाजी होटल की सील रसोई खोलने के आदेश पर लगाया स्टे, दो हफ्ते बाद होगी सुनवाई

HC ने सयाजी होटल की सील रसोई खोलने के आदेश पर लगाया स्टे, दो हफ्ते बाद होगी सुनवाई
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने सयाजी होटल की रसोई सील करने और होटल का फूड सेफ्टी लाइसेंस निलंबित करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है।

डिजिटल डेस्क, इंदौर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने सयाजी होटल की रसोई सील करने और होटल का फूड सेफ्टी लाइसेंस निलंबित करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने अधिकारियों को होटल की रसोई तुरंत खोलने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।

दरअसल, खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने 20 अगस्त की रात सयाजी होटल में जांच शुरू की थी। यह जांच अगले दिन 21 अगस्त तक चली। इस दौरान टीम ने खाने-पीने की कई चीजों के सैंपल लिए और उनका रिकॉर्ड तैयार किया। इसके बाद अधिकारियों ने होटल का फूड सेफ्टी लाइसेंस निलंबित कर रसोई को सील कर दिया था।

होटल प्रबंधन ने इस कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की। होटल की ओर से कहा गया कि खाद्य पदार्थों के सैंपल की जांच पूरी होने से पहले ही लाइसेंस निलंबित कर दिया गया और रसोई सील कर दी गई। प्रबंधन का तर्क था कि नियमों के तहत पहले सुधार के लिए नोटिस दिया जाना चाहिए था।

जांच में मिलीं 24 कमियां

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि होटल की जांच के दौरान कुल 24 कमियां सामने आई थीं। इनमें होटल के 5-स्टार श्रेणी का होने के बावजूद केंद्रीय लाइसेंस के बजाय राज्य का लाइसेंस होना भी शामिल था। कोर्ट ने माना कि यह कमी पहली नजर में सही हो सकती है, लेकिन इससे सीधे लाइसेंस निलंबित करने का आधार नहीं बनता।

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की ओर से कोर्ट को बताया गया कि जांच में कुछ पैक्ड खाद्य पदार्थों पर मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट और बैच नंबर नहीं मिले। इसके अलावा कुछ उबले आलू एक्सपायर पाए गए। मूंगफली में फंगस और चने में कीड़े या माइट मिलने की बात भी अधिकारियों ने कही। जांच के दौरान कॉकरोच, चूहे और उनकी गंदगी मिलने का भी दावा किया गया।

कोर्ट ने कहा- सुधार का मौका दिया जाना चाहिए था

हाईकोर्ट ने कहा कि इन कमियों के आधार पर सीधे लाइसेंस निलंबित करने के बजाय होटल को सुधार का मौका दिया जाना चाहिए था। इसके लिए पहले इंप्रूवमेंट नोटिस जारी किया जा सकता था। कोर्ट ने यह भी कहा कि लाइसेंस तुरंत निलंबित करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में ऐसा करना जरूरी क्यों था, इसका पर्याप्त कारण आदेश में नहीं बताया गया।

कोर्ट ने फिलहाल 21 अगस्त को जारी लाइसेंस निलंबन के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही होटल की रसोई को तत्काल खोलने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।

Created On :   22 Aug 2026 11:43 PM IST

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